श्रम और रोजगार मंत्रालय
गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का मूल्यांकन
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है
Posted On:
22 JUL 2024 6:55PM by PIB Delhi
पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा तय की गई है। नीति आयोग ने जून 2022 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट 'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' में अनुमान लगाया था कि देश में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जो 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।
यह रिपोर्ट दुनिया भर में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अपनाए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डालती है। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का प्रावधान करती है। संहिता में कल्याण योजना के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 113 असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है। संहिता के प्रावधान अभी प्रभाव में आना बाकी है।
एग्रीगेटर्स और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श लिया गया है। एनसीएईआर, नीति आयोग और अन्य ज्ञान भागीदारों जैसे संगठनों के साथ बैठक भी हुई है और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/आरकेजे
(Release ID: 2036642)
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