कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
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आईईपीएफए ने दावा निपटान प्रक्रिया को सरल, तेज और सुव्यवस्थित बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं

Posted On: 15 MAR 2024 6:13PM by PIB Delhi

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) दावा निपटान प्रक्रिया को सरल, तेज और सुव्यवस्थित बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों से उनकी बहुमूल्य जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क कर रहा है।

निवेशकों के अनुभव को बेहतर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आईईपीएफए ​​कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रिफंड प्रक्रिया की पुनर्परिकल्पना करने हेतु विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कर रहा है। इसका उद्देश्य आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा रिफंड के लिए एक निर्बाध और कुशल तंत्र सुनिश्चित करना है।

हितधारकों को निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है:

  1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट www.mca.gov.in  पर उपलब्ध ई-परामर्श मॉड्यूल का उपयोग करके।
  2. iepfa.consultation@mca.gov.in  पर ईमेल के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत करके।

टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2024 है। सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें, जिसमें मसौदा नियमों, टिप्पणियों और औचित्य का पैरा शामिल है:

https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=i7TSThgz%252FIqmEYX2QHJsYQ%253D%253D&type=open.

टिप्पणियां आमंत्रित करने वाला नोटिस और मसौदा नियमों के साथ परामर्श पत्र प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.iepf.gov.in  पर संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

आईईपीएफ प्राधिकरण के बारे में

आईईपीएफ प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (5) के तहत निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने और आईईपीएफ फंड के प्रशासन के उद्देश्य से की गई थी। इसने बड़े पैमाने पर जनता के बीच निवेशक शिक्षा की गति को तेज करने के लिए व्यापक गतिविधियां शुरू की हैं।

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