श्रम और रोजगार मंत्रालय
असंगठित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नये उपाय
Posted On:
14 DEC 2023 3:49PM by PIB Delhi
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार के लिए जीवन और विकलांगता सुरक्षा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और विकलांगता सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमाधारक की मृत्यु होने पर 436/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2.00 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 20/- रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता के मामले में 2.00 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा मिलती है।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से अभाव और व्यवसाय मानदंड के अंतर्गत स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ का बीमा किया जाता है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संबंधी अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।
भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वर्ष 2019 में असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) नाम से एक पेंशन योजना शुरू की थी।
उपरोक्त के अलावा, अन्य योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली , महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी प्रदान की।
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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस/डीए
(Release ID: 1986354)
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