पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

ई-कचरा के पुनः उपयोग के लिए बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के साथ पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से ई-कचरे का प्रबंधन करने के लिए ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 1 अप्रैल, 2023 से लागू है

Posted On: 14 DEC 2023 3:21PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए देशव्यापी बिक्री डेटा और -कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अंतर्गत अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर -कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के अनुसार, -अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम-2016 के अंतर्गत अधिसूचित इक्कीस (21) प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से देश में उत्पन्न -कचरा और एकत्रित, नष्ट और पुनर्नवीनीकरण / निपटान किए गए -कचरे की मात्रा और प्रतिशत, पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष

उत्पादन

 

एकत्रित, विखंडित और पुनर्चक्रित/निपटान किए गए -कचरे की मात्रा

(टन)

(टन)

(प्रतिशत)

2019-20

10,14,961.21

2,24,041.0

22.07

2020-21

13,46,496.31

3,54,291.22

26.31

2021-22

16,01,155.36

5,27,131.57

32.92

 

मंत्रालय ने -अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में -अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। इन नए नियमों का उद्देश्य -प्रबंधन करना है। अपशिष्ट को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रखना और -कचरा पुनः उपयोग के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू करना, जिसमें सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनः उपयोग करने वाले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। नए प्रावधान व्यवसाय करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र की दिशा में सुविधाजनक बनाएंगे और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से -कचरे का पुनः उपयोग सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सत्यापन एवं लेखापरीक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए हैं। ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था और -कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से पुनः उपयोग होने वाले अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन देते हैं।

बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने उपयोगी जीवन के बाद जब -कचरा बन जाते हैं, तो स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है यदि इसे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से उचित तरीके से संग्रहीत और संसाधित किया जाता है। हालाँकि, यदि उपयोगी घटकों या सामग्री की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रसंस्करण के लिए अवैज्ञानिक और अपरिष्कृत तरीकों का उपयोग किया जाता है या यदि सामग्री को खुले में निपटाया जाता है, तो इससे स्वास्थ्य खतरा और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर -कचरे के प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने -अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने नियमों के पिछले समूह को व्यापक रूप से संशोधित किया है और -अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को नवंबर, 2022 में अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। इन नियमों के अंतर्गत, -कचरे का संग्रह और प्रसंस्करण केवल पंजीकृत उत्पादकों, पुनः उपयोग करने वाले और नवीनीकरण करने वाले द्वारा ही किया जा सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अनौपचारिक क्षेत्र में -कचरा प्रसंस्करण की जांच के लिए समय-समय पर नियमित अभियान चलाने का परमर्श दिया है। अभियान चलाने के लिए टीमों का गठन, नोटिस जारी करना, संचालन बंद करना, अनौपचारिक प्रसंस्करण के खिलाफ -कचरे को जब्त करना जैसी कार्रवाइयां संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा की जा रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) की बिक्री के आंकड़ों और औसत जीवन के आधार पर -कचरे के उत्पादन का अनुमान लगाया है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस/डीए



(Release ID: 1986308) Visitor Counter : 375


Read this release in: English