गृह मंत्रालय
शहीद सैनिकों के परिवारों को सहायता
Posted On:
12 DEC 2023 4:08PM by PIB Delhi
पिछले पांच वर्षों के दौरान मुठभेड़ों में मारे गए विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) सहित सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों का विवरण इस प्रकार है:
वर्ष
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मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षा बल (एसएफ)
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2018
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44
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2019
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27
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2020
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33
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2021
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16
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2022
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14
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(स्रोत-सीआईडी, जम्मू-कश्मीर)
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सेना के जवानों और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) सहित जम्मू-कश्मीर पुलिस के परिवारों / परिजनों (एनओके) को दिए गए स्वीकार्य लाभों का विवरण क्रमशः अनुबंध-I, अनुबंध-II और अनुबंध-III में है।
सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति है। सरकार का दृष्टिकोण आतंकी परिवेश (इको-सिस्टम) को नष्ट करना है। जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर को आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त बनाने के लिए अपनाई गई रणनीतियाँ और इस दिशा में की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
i.रणनीतिक स्थलों (स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स) पर चौबीसों घंटे नाके।
ii.स्थैतिक प्रहरी (स्टैटिक गार्ड) के रूप में समूह सुरक्षा।
iii.आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गहन घेराबंदी और तलाशी अभियान (कॉरडोंन एंड सर्च ऑपरेशन –सीएएसओ)।
iv.जम्मू-कश्मीर में सक्रिय सभी सुरक्षा बलों के बीच वास्तविक समय के आधार पर गुप्त जानकारी साझा करना।
दिन एवं रात क्षेत्र का आधिपत्य।
v.उचित तैनाती के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था.
vi.निवारक अभियानों में आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और आतंकवाद को सहायता तथा बढ़ावा देने के उनके तंत्र को उजागर करने के लिए जांच शुरू करना शामिल है।
vii.नागरिकों पर आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान। इसके अलावा, इस मुद्दे के बारे में जमीनी स्तर पर लोगों को संवेदनशील बनाना और आतंकवादियों या उनके संरक्षकों (मेंटर्स) के षड्यंत्रों को हराने के लिए उपाय शुरू करना।
ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के परिवारों / निकटस्थ परिजनों ( नेक्स्ट ऑफ़ किंस-एनओके) को प्रदान किए जाने वाले लाभ:-
i..केंद्रीय अनुग्रह राशि: केंद्रीय अनुग्रह राशि 25 से 45 लाख रुपये की एकमुश्त क्षतिपूर्ति ।
ii.असाधारण पेंशन: मृतक के निकटतम परिजन केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं।
iii.सेवा लाभ: अन्य सभी सेवा लाभ अर्थात मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), अवकाश नकदीकरण, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि स्वीकार्य हैं।
iv.बल स्तरीय कल्याण योजनाएं: निधि के मानदंडों के अनुसार संबंधित बल की जोखिम / कल्याण / परोपकारी निधि से अनुग्रह राशि और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता।
v.'भारत के वीर' से प्राप्त निधि: सार्वजनिक योगदान ऐसे कर्मियों के नाम 'भारत के वीर' ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके 15 लाख रु. रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता. 'भारत के वीर' निधि (कॉर्पस) से विवाहित मृत कर्मियों के माता-पिता को 10 लाख रुपये।
vi.' कारवाई के दौरान मृत्यु प्रमाण पत्र (ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट)': ' कारवाई के दौरान इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र (ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट)जारी करना, जो निकटतम परिजन (एनओके) को जैसे हवाई और रेल यात्रा किराया रियायत और खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट का आवंटन कुछ लाभों का पात्र बनाता है ।
vii.प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस): प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत लड़कियों के लिए 3,000/- प्रति माह और रु. लड़कों के लिए 2,500/- प्रति माह की छात्रवृत्ति ।
viii. राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुग्रह क्षतिपूर्ति का प्रावधान: कई राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने नियमों के अनुसार निकटतम परिजनों को क्षतिपूर्ति / सहायता का भुगतान करने का प्रावधान किया है।
ix. सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज और एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बच्चों के लिए कोटा।
निकटतम परिजन (एनओके) की पात्रता एवं योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति
सेना के जवानों (घातक युद्ध हताहतों) के परिवारों / निकटतम सम्बन्धियों (एनओके) को प्रदान किया जाने वाला लाभ
- केंद्र सरकार से अनुग्रह एकमुश्त क्षतिपूर्ति :-
i.सेवा कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु - रु. 25.00 लाख।
ii.आतंकवादियों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मृत्यु - 25.00 लाख रु.
iii.युद्ध अथवा सीमा झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान या उग्रवादी आतंकवादियों आदि के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मृत्यु - रु. 35.00 लाख
iv.निर्दिष्ट ऊंचाई, दुर्गम सीमा चौकियों आदि पर कर्तव्यों के निर्वहन (ड्यूटी) के दौरान होने वाली मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण मृत्यु - रु. 35.00 लाख
v.अंतरराष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु या विशेष रूप से अधिसूचित युद्ध जैसे युद्ध - रु. 45.00 लाख
vi.सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण निधि से युद्ध हताहतों (बैटल कैजुअल्टीज -बीसी) के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राशि रु. 8.00 लाख.
युद्ध में हताहतों के परिजनों (एनओके) के लिए अधिकृत अन्य मौद्रिक लाभों का विवरण:
i.युद्धों में हताहत लोगों के लिए लागू उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, जो मृत व्यक्ति द्वारा अंतिम बार ली गई परिलब्धियों (एमोलुमेंट्स) के बराबर है।
ii. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) जो कि की गई सेवा की कुल अवधि और मृत व्यक्ति द्वारा अंतिम बार ली गई परिलब्धियों पर आधारित है - अधिकतम 20 लाख रूपये I
iii.सेना समूह बीमा निधि:-
क.अधिकारी - रु. 1 करोड़
ख. जेसीओ / अन्य - रु. 50.00 लाख
iv.सेना समूह बीमा परिपक्वता जो मृत सेना कार्मिक द्वारा किए गए योगदान पर आधारित है।
v. सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि जो मृत सेना कर्मियों द्वारा किए गए अंशदान पर आधारित है।
vi.आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन निधि (फंड) :-
क.अधिकारी - रु. 30,000/-
ख. जेसीओ / अन्य - रु. 30,000/-
vii.मृत्यु से सम्बद्ध (डेथ लिंक) बीमा योजना - रु. 60,000/-
III. अन्य लाभ:-
i.शिक्षा पात्रता कार्ड
ii. हवाई / रेल यात्रा छूट (कन्सेशन) कार्ड
iii. टेलीफोन छूट
iv. निकटतम परिजन (एनओके) की पात्रता एवं योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति
हिंसा / आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों और विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के निकटतम परिजनों (एनओके) को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:-
क्रम सं.
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क्षतिपूर्ति
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पुलिस कर्मी
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विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)
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1
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अनुग्रह- राशि
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रू.38.00 लाख
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रू. 17.50 लाख
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2
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अतिरिक्त अनुग्रह- राशि
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रू.7.00 लाख
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-
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3
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विशेष कल्याण राहत
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रू. 22.00 लाख
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रू. 6.00 लाख
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4
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समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी
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रू. 25.00 लाख
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रू. 25.00 लाख
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5
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मारे गए सुरक्षा बल कर्मी के परिवार हेतु अतिरिक्त बीमा कवर
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रू. 15.00 लाख
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रू. 6.00 लाख
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6
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मारे गए केन्द्रीय सुरक्षा बल कर्मी (सीएपीएफ )/ सैनिक (आर्मी पर्सनल) को दी गयी अतिरिक्त अनुग्रह- राशि
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एसआरई के अंतर्गत अनिवासी ((नॉन- रेजिडेट) के लिए 5.00 लाख रुपये। जम्मू-कश्मीर के अधिवास (डोमिसाइल) के लिए 25.00 लाख (एसआरई से 5.00 लाख और जम्मू-कश्मीर सरकार से 20.00 लाख)।
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7
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निकटतम परिजन (एनओके) की पात्रता एवं योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति
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यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है ।
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