सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
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सड़क दुर्घटनाओं के कारण

प्रविष्टि तिथि: 07 DEC 2023 4:24PM by PIB Delhi

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हुई राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों-वार सड़क दुर्घटनाओं, मौतों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II के अनुसार संलग्न है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं जैसे तेज गति से गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, नशे में गाड़ी चलाना/शराब और नशीली दवाओं का सेवन, गलत साइड/लेन पर अनुशासनहीनता से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती तोड़ना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति, चालक/साइकिल चालक/पैदल यात्री की गलती आदि।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:-

  1. यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाया गया।
  2. तेज गति से गाड़ी चलाने, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने, असुरक्षित वाहनों का उपयोग करने, हेलमेट न पहनने आदि के मामले में लाइसेंस जब्त करना और निलंबित करना।
  3. लाइसेंस के निलंबन की स्थिति में उपचारात्मक उपाय के रूप में ड्राइवर रिफ्रेशिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
  4. फिटनेस प्रमाणन के लिए स्वचालित परीक्षण।
  5. सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन।
  6. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन।
  7. खराबी की स्थिति में मोटर वाहनों को वापस लेना।
  8. राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात चिह्न लगाने और हटाने के लिए सड़क स्वामित्व एजेंसियों को शक्ति।
  9. मोटरसाइकिल पर चार वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना।
  10. लागू सुरक्षा मानकों के अनुसार सड़क के डिजाइन, निर्माण या रखरखाव में शामिल प्राधिकारी, ठेकेदार, सलाहकार या रियायतग्राही की जवाबदेही।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 215बी में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है,

i. मोटर वाहनों और सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन, वजन, निर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, संचालन और रखरखाव के मानक;

ii. मोटर वाहनों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग;

iii. सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंरचना और यातायात नियंत्रण के लिए मानकों का निर्माण;

iv. सड़क परिवहन इकोसिस्‍टम के सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग की सुविधा;

v. नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;

vi. असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा;

vii. ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम; और

viii. ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

इसके अनुसार, मंत्रालय ने 3 सितंबर, 2021 को नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है।

अनुलग्नक - I

 

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या:-

 

क्र.सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

2020

2021

2022

1

आंध्र प्रदेश

19509

21556

21249

2

अरुणाचल प्रदेश

134

283

227

3

असम

6595

7411

7023

4

बिहार

8639

9553

10801

5

छत्तीसगढ

11656

12375

13279

6

गोवा

2375

2849

3011

7

गुजरात

13398

15186

15751

8

हरियाणा

9431

9933

10429

9

हिमाचल प्रदेश

2239

2404

2597

10

झारखंड

4405

4728

5175

11

कर्नाटक

34178

34647

39762

12

केरल

27877

33296

43910

13

मध्य प्रदेश

45266

48877

54432

14

महाराष्ट्र

24971

29477

33383

15

मणिपुर

432

366

508

16

मेघालय

214

245

246

17

मिजोरम

53

69

133

18

नागालैंड

500

746

489

19

ओडिशा

9817

10983

11663

20

पंजाब

5203

5871

6138

21

राजस्थान

19114

20951

23614

22

सिक्किम

138

155

211

23

तमिल नाडु

49844

55682

64105

24

तेलंगाना

19172

21315

21619

25

त्रिपुरा

466

479

575

26

उत्तराखंड

1041

1405

1674

27

उत्तर प्रदेश

34243

37729

41746

28

पश्चिम बंगाल

10863

11937

13686

29

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

141

115

141

30

चंडीगढ़

159

208

237

31

दादरा एवं नगर हवेली

100

140

196

32

दमन एवं दीव

$

$

$

33

दिल्ली

4178

4720

5652

34

जम्मू एवं कश्मीर

4860

5452

6092

35

लदाख

NA

236

374

36

लक्षद्वीप

1

4

3

37

पुदुचेरी

969

1049

1181

कुल

372181

412432

461312

 

अनुलग्नक - II

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की कुल संख्या-

 

क्र.सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

2020

2021

2022

1

आंध्र प्रदेश

7039

8186

8293

2

अरुणाचल प्रदेश

73

157

148

3

असम

2629

3036

2994

4

बिहार

6699

7660

8898

5

छत्तीसगढ

4606

5371

5834

6

गोवा

223

226

271

7

गुजरात

6170

7452

7618

8

हरियाणा

4507

4706

4915

9

हिमाचल प्रदेश

893

1052

1032

10

झारखंड

3044

3513

3898

11

कर्नाटक

9760

10038

11702

12

केरल

2979

3429

4317

13

मध्य प्रदेश

11141

12057

13427

14

महाराष्ट्र

11569

13528

15224

15

मणिपुर

127

110

127

16

मेघालय

144

187

162

17

मिजोरम

42

56

113

18

नागालैंड

53

55

73

19

ओडिशा

4738

5081

5467

20

पंजाब

3898

4589

4756

21

राजस्थान

9250

10043

11104

22

सिक्किम

47

56

92

23

तमिल नाडु

14527

15384

17884

24

तेलंगाना

6882

7557

7559

25

त्रिपुरा

192

194

241

26

उत्तराखंड

674

820

1042

27

उत्तर प्रदेश

19149

21227

22595

28

पश्चिम बंगाल

5128

5800

6002

29

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

14

20

19

30

चंडीगढ़

53

96

83

31

दादरा एवं नगर हवेली

64

76

90

32

दमन एवं दीव

$

$

$

33

दिल्ली

1196

1239

1461

34

जम्मू एवं कश्मीर

728

774

805

35

लदाख

NA

56

62

36

लक्षद्वीप

0

1

2

37

पुदुचेरी

145

140

181

कुल

138383

153972

168491

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/केके/एसएस


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