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प्रेस विज्ञप्ति


‘4.56% GS 2023’ का पुनर्भुगतान

प्रविष्टि तिथि: 07 NOV 2023 6:00PM by PIB Delhi

‘4.56% GS 2023’ का अवशेष बकाया 29 नवम्बर 2023 के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। ऋण के परिपक्वता की तारीख से कोई ब्याज उपचित/देय नहीं होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिन को अवकाश घोषित किए जाने पर, विगत कार्यकारी दिवस पर राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूतियाँ विनिमय 2007 के उप-विनिमय 24(2) और 24(3) के अनुसार सहायक सामान्य बही खाता या ग्राहकों के सहायक सामान्य बही खाता या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में रखी गयी सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक के परिपक्वता प्रक्रिया का भुगतान उनके बैंक खाते से संबन्धित विवरण सहित पे ऑर्डर या इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से धन प्राप्ति की सुविधा वाले किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान करने के उद्देश्य से, ऐसी प्रतिभूतियों के मूल अभिदाता या आगामी धारक अग्रिम में अपने बैंक खाते की संबन्धित जानकारी प्रस्तुत करें।

हालांकि, बैंक खाते के संबन्धित विवरण / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धनराशि प्राप्त करने हेतु अधिदेश की अनुपस्थिति में, देय तारीख पर ऋण के पुनर्भुगतान को सुगम करने के लिए पुनर्भुगतान हेतु बकाया तारीख से 20 दिन अग्रिम में लोक ऋण कार्यालय,ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी और भारतीय स्टेट बैंक (जिस पर ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत है) की शाखाओं पर विधिवत अवमुक्त करने का प्रस्ताव कर सकता है।

अवमुक्त लागत प्राप्त करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपरोक्त निर्दिष्ट अदाकर्ता कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

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नाभ/विम/कुमोना


(रिलीज़ आईडी: 1975443) आगंतुक पटल : 448
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