महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर छठी क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज वाराणसी में सम्पन्न


संघोष्ठी किशोर न्याय अधिनियम, नियम और गोद लेने के विनियमों में संशोधनों पर केंद्रित

स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला सम्मान

Posted On: 18 AUG 2023 9:54PM by PIB Delhi

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने आज दिनांक 18.08.2023 को स्वतंत्रता भवन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर छठी क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के दौरान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संगोष्ठियों की राष्ट्रव्यापी श्रृंखला की एक कड़ी है।

संगोष्ठी में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अपर सचिव श्री संजीव कुमार चड्ढा ने सभा को अपनी गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित किया ।

कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम, नियम और गोद लेने के विनियमों में संशोधनों पर प्रकाश डाला गया। अद्यतन सितंबर 2022 में किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप उन संभावित गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा साझा किए गये अनुभव द्वारा गोद लेने की प्रक्रियाओं को सरल करने पर प्रकाश डाला गया, फलस्वरुप त्वरित समाधान प्राप्त किया गया।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्री संजीव कुमार चड्ढा द्वारा दिया गया। उन्होंने व्यक्त किया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य संविदा और पंचायत स्तर के हमारे कर्मचारियों के योगदान की सरहाना  करना भी है।

उन्होंने यह भी कहा कि माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास के मार्गदर्शन में, JJ Act में संशोधन किया गया है और गोद लेने के लिए डीएम को सशक्त बनाकर गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ICPS योजना को मिशन वात्सल्य योजना में समाहित कर नयी योजना शुरू की गयी जिसमें मानदेय और वित्तीय मानदंडों को सुविधाजनक बना दिया गया है। गोद लेने की  प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इसे CARINGS पोर्टल से जोड़ा गया है।

इस संगोष्ठी में सुश्री प्रियंका जी., निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, केरल सरकार ने केरल में चाइल्ड हेल्पलाइन को ERSS 112 के साथ जोड़ने के अनुभव को साझा किया।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो ने आज यहां स्वतंत्रता भवन सभागार में उपस्थित लोगों के समक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण की दिशा में किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद प्रेषित किया। इसके साथ ही यहां से यह संदेश भी प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां और किए गए प्रयास नये भारत के निर्माण के लिए सही दिशा में अग्रसर हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, माननीय मंत्री के मार्गदर्शन में, जिला और तालुका स्तरों तक बाल संरक्षण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोर न्याय (JJ) अधिनियम और नियमों में संशोधन किए गए हैं।  

इस आयोजन ने मिशन वात्सल्य की सफल पहल को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

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एसएस/ ऐकेएस



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