सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
न्यायसंगत आरक्षण लाभों के लिए सिफारिशें: राष्ट्रपति को ओबीसी उप-वर्गीकरण संबंधित रिपोर्ट सौंपी गई
प्रविष्टि तिथि:
31 JUL 2023 9:58PM by PIB Delhi
अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर, 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था।
इस आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने सहित किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों व वर्तनी या प्रतिलेखन की गलतियों में सुधार की सिफारिश करने, ओबीसी के अधीन आने वाली जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करने और ओबीसी के तहत उप-वर्गीकरण के लिए ज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र, मानदण्डों व मापदण्डों पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इस आयोग ने आज यानी 31 जुलाई, 2023 को भारत की माननीया राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
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एमजी/एमएस/एचकेपी/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 1944672)
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