कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास के माध्यम से सामुदायिक विकास का दायरा बढ़ाया है
प्रविष्टि तिथि:
26 JUL 2023 9:32PM by PIB Delhi
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के माध्यम से पॉलिटेक्निक की योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) उन घटकों में से एक है, जिसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए पॉलिटेक्निक के माध्यम से गैर-औपचारिक, अल्पकालिक, रोजगार-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन्हें लाभकारी स्व/मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
सरकार ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के प्रावधान को शामिल करने और आकांक्षी एवं सीमा क्षेत्र के जिलों तक कवरेज का विस्तार करने के लिए 2022-23 में सीडीटीपी के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। सरकार ने इस घटक के तहत प्रति पॉलिटेक्निक के आवर्ती मौजूदा अनुदान को 19.72 लाख रुपए कर दिया है। इसके तहत प्रति पॉलिटेक्निक प्रति वर्ष 17.00 लाख है। यह संशोधित दिशा-निर्देश वेबसाइट dgt.gov.in पर उपलब्ध हैं।
सीडीटीपी घटक को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चयनित पॉलिटेक्निक के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दिशा-निर्देशों के तहत चिहिन्त कार्यक्रम का उद्देश्य संस्था को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समाज के गरीब और वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजाती/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य वंचित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। इस घटक के तहत प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और प्रशिक्षुओं की उम्र, लिंग तथा योग्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एमएस/आरपी/वीएस/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 1943115)
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