संरक्षण मंत्रालय
छावणी मंडळाच्या निवडणुका
Posted On:
20 MAR 2023 6:27PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 20 मार्च 2023
छावणी मंडळांच्या निर्वाचित सदस्यांच्या रिकाम्या जागा भरण्याच्या दृष्टीने छावणी मंडळाच्या सर्वसाधारण निवडणुका घेण्यात येतील.
छावणी मंडळाच्या निवडणुका या छावणी मंडळ निवडणुका नियमावली, 2007 नुसार घेतल्या जातात. ही नियमावली DGDE च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राज्यनिहाय छावणी मंडळांची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.
S No
|
State / UT
|
No. of Cantonments
|
Name of Cantonment
|
1
|
Bihar
|
1
|
Danapur
|
2
|
Delhi
|
1
|
Delhi
|
3
|
Gujarat
|
1
|
Ahmedabad
|
4
|
Haryana
|
1
|
Ambala
|
5
|
Himachal Pradesh
|
7
|
Bakloh
|
6
|
Dagshai
|
7
|
Dalhousie
|
8
|
Jutogh
|
9
|
Kasauli
|
10
|
Khasyol
|
11
|
Subathu
|
12
|
Jammu & Kashmir
|
2
|
Badamibagh
|
13
|
Jammu
|
14
|
Jharkhand
|
1
|
Ramgarh
|
15
|
Karnataka
|
1
|
Belgaum
|
16
|
Kerala
|
1
|
Cannanore
|
17
|
Madhya Pradesh
|
5
|
Jabalpur
|
18
|
Mhow
|
19
|
Morar
|
20
|
Pachmarhi
|
21
|
Saugor
|
22
|
Maharashtra
|
7
|
Ahmednagar
|
23
|
Aurangabad
|
24
|
Dehuraod
|
25
|
Deolali
|
26
|
Kamptee
|
27
|
Khadki
|
28
|
Pune
|
29
|
Meghalaya
|
1
|
Shillong
|
30
|
Punjab
|
3
|
Amritsar
|
31
|
Ferozepur
|
32
|
Jalandhar
|
33
|
Rajasthan
|
2
|
Ajmer
|
34
|
Nasirabad
|
35
|
Tamil Nadu
|
2
|
St. Thomas Mount
|
36
|
Wellington
|
37
|
Telangana
|
1
|
Secunderabad
|
38
|
Uttar Pradesh
|
13
|
Agra
|
39
|
Allahabad
|
40
|
Ayodhya
|
41
|
Babina
|
42
|
Bareilly
|
43
|
Fatehgarh
|
44
|
Jhansi
|
45
|
Kanpur
|
46
|
Lucknow
|
47
|
Mathura
|
48
|
Meerut
|
49
|
Shahjahanpur
|
50
|
Varanasi
|
51
|
Uttarakhand
|
9
|
Almora
|
52
|
Chakrata
|
53
|
Clement Town
|
54
|
Dehradun
|
55
|
Landour
|
56
|
Lansdowne
|
57
|
Nainital
|
58
|
Ranikhet
|
59
|
Roorkee
|
60
|
West Bengal
|
3
|
Barrackpore
|
61
|
Jalapahar
|
62
|
Lebong
|
27.09.2016 रोजी निघालेल्या आदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 सालच्या पंचमढी छावणी मंडळ विरुद्ध गोपालदास काबरा आणि अन्य छावणी मंडळे, नागरी अपिल क्रमांक 9730-9731 SLP (C) No. 20687-20688 नुसार मतदार यादी सुधारित केली आहे.
या आदेशानुसार संरक्षण खात्याच्या भूमीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची नावे छावणी मंडळाच्या मतदार यादीतून काढली आहेत.
छावणी मंडळ कायदा 2006 मधील कलम 28 मधील उपकलम (1) नुसार जी व्यक्ती सरकारने अधिकृत राजपत्रानुसार निश्चित केलेल्या तारखेला 18 वर्षे वयाहून कमी वयाचे नसेल, तसेच छावणी परिसरात तिचे वास्तव्य किमान सहा महिन्यांपासून असेल, आणि पात्रतेसाठी असणारे अन्य निकष पुरे करत असल्यास , मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला असेल
मतदार म्हणून अपात्रतेचे निकष याच कायद्याच्या कलम 28 मधील उपकलम (2) मध्ये आहेत. याशिवाय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 27.09.2016 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अपात्रतेचे अजून काही निकष लावले जातात.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय पाटील यांनी संदोश कुमार पी यांना राज्यसभेत लेखी उत्तरातून आज ही माहिती दिली.
G.Chippalkatti/V.Sahjrao/P.Malandkar
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