राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

एनएफआरए ने उन ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों की सूची प्रकाशित की है जिन्होंने अनिवार्य एनएफआरए-2 फॉर्म नहीं भरा है  

 
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने उन ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों की एक सूची प्रकाशित की है जिन्होंने रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 और 2019-20 के लिए अनिवार्य ई-फॉर्म ‘एनएफआरए-2’ नहीं भरा है।

Posted On: 13 OCT 2022 6:33PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रिटर्न भरा जाना है। एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग के ऑडिटरों/ऑडिट फर्मों द्वारा हर साल 30 नवंबर को या उससे पहले वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक है।

अतीत में भी एनएफआरए ने उपर्युक्त वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न किए जाने के मामलों की पहचान की थी और इसमें डिफॉल्‍ट करने वाली फर्मों को सूचना भेजी थी। इस तरह की फर्मों/ ऑडिटरों की एक सूची भी एनएफआरए की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी और इस बारे में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था।

रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 (01.04.2018 से लेकर 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान हस्ताक्षरित ऑडिट रिपोर्ट) के लिए एनएफआरए-2 को 30 नवंबर 2019 तक भरा जाना था। चूंकि इसे भरने का यह पहला वर्ष था, इसलिए इसकी अंतिम तारीख 4 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई थी। एक समीक्षा से यह पता चला है कि कुल मिलाकर 617 ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों ने रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 के लिए अब तक एनएफआरए-2 नहीं भरा है।

अगली रिपोर्टिंग अवधि 2019-20 (01.04.2019 से लेकर 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान हस्ताक्षरित ऑडिट रिपोर्ट) के लिए कुल मिलाकर 1684 ऑडिट फर्मों ने अब तक एनएफआरए-2 नहीं भरा है। रिपोर्टिंग अवधि 2019-20 के लिए एनएफआरए-2 भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 थी।

इन दोनों ही वर्षों के लिए इस संबंध में डिफॉल्‍ट करने वाली ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों की सूची एनएफआरए की वेबसाइट (https://nfra.gov.in/nfra_domain) पर उपलब्ध है। एनएफआरए द्वारा इस तरह की ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों को एक सूचना भी भेजी जा रही है।

इस संबंध में डिफॉल्‍ट करने वाली सभी ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि एनएफआरए-2 फॉर्म को नहीं भरना दरअसल एनएफआरए नियमों के नियम 13 का अनुपालन नहीं करना है और इसमें दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाते हैं। एनएफआरए संशोधन नियम 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा इस नियम में आगे और भी संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 13 को एनएफआरए की वेबसाइट (https://nfra.gov.in/sites/default/files/236669.pdf) पर प्रकाशित किया गया है।

2020-21 के बाद की रिपोर्टिंग अवधि के लिए डिफॉल्ट करने वाली ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों की सूची की भी समीक्षा की जा रही है और यह जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।

यह भी याद दिलाया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि 2021-22 (01.04.2021 से 31.03.022 तक की अवधि के दौरान हस्ताक्षरित ऑडिट रिपोर्ट) के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 है। ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों को यह सलाह दी जाती है कि यदि अब तक नहीं भरा है तो वे एनएफआरए-2 भर दें।

 

***

एमजी/एएम/आरआरएस /वाईबी                                               

 



(Release ID: 1867562) Visitor Counter : 284


Read this release in: English , Urdu