वित्त मंत्रालय
खाद्य तेल, पीतल स्क्रैप, सुपारी, सोना और चांदी के लिए टैरिफ मूल्य के निर्धारण के संबंध में टैरिफ अधिसूचना संख्या 50/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.) जारी की गई
Posted On:
15 JUN 2022 7:51PM by PIB Delhi
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना में, संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), क्रमांक एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“तालिका -1
क्रम संख्या
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य
(प्राति मीट्रिक अमेरिकी डॉलर)
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(1)
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(2)
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(3)
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(4)
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1
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1511 10 00
|
कच्चा पाम तेल
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1620
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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1757
|
3
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1511 90 90
|
अन्य - पाम तेल
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1689
|
4
|
1511 10 00
|
कच्चा पामोलीन
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1764
|
5
|
1511 90 20
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आरबीडी पामोलिन
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1767
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6
|
1511 90 90
|
अन्य - पामोलिन
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1766
|
7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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1831
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8
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7404 00 22
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पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)
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5574
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तालिका -2
क्रम संखाया
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
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माल का विवरण
|
टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर)
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(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
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1.
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71 या 98
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सोना, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है
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585 प्रति 10 ग्राम
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2.
|
71 या 98
|
चांदी, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 पर प्रविष्टियों का लाभ उठाया गया है
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695 प्रति किलोग्राम
|
3.
|
71
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(i) चांदी, पदकों और चांदी के सिक्कों के अलावा किसी भी रूप में, जिसमें चांदी की मात्रा 99.9% से कम न हो या उप-शीर्ष 7106 92 के अंतर्गत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप;
(ii) चांदी के पदक और चांदी के सिक्के
डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा, सब-हेडिंग 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के 99.9% या अर्ध-निर्मित रूप से कम नहीं।
व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी रूप में चांदी में विदेशी शामिल नहीं होगा
मुद्रा के सिक्के, चांदी से बने आभूषण या चाँदी से बनी वस्तुएँ।
|
695 per kilogram
|
4.
|
71
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(i) सोने की छड़ें, टोला सलाखों के अलावा, निर्माता या रिफाइनर की उत्कीर्ण क्रम संख्या और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त वजन;
(ii) सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम न हो और सोने की खोज, डाक, कूरियर या सामान के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा।
व्याख्या। - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "सोने की खोज" का अर्थ है एक छोटा घटक जैसे हुक, अकवार, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक जो पूरे या आभूषण के एक हिस्से को रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
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585 per 10 grams
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तालिका -3
क्रम संख्या
|
अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
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माल का विवरण
|
टैरिफ मूल्य
(प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर)
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(1)
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(2)
|
(3)
|
(4)
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1
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080280
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सुपारी
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7065”
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यह अधिसूचना जून, 2022 के 16वें दिन से प्रभावी होगी।
नोट: - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त, 2001 एस.ओ . 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 और अंतिम बार के अनुसार प्रकाशित हुई थी और अधिसूचना संख्या 46/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 31 मई, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II में ई-, खंड -3, उप-खंड (ii), संख्या एसओ 2495 (ई), दिनांक 31 मई, 2022 प्रकाशित द्वारा संशोधित किया गया था।
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