वित्‍त मंत्रालय

सीमा शुल्‍क अधिकारियों द्वारा आईजीआई हवाई अड्डे पर 98 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्‍त

प्रविष्टि तिथि: 15 APR 2021 10:00PM by PIB Delhi

जाम्‍बिया के दो यात्री कतर एयरवेज उड़ान संख्‍या क्‍यूआर 1366 दिनांक 14.04.2021 और क्‍यूआर 578 दिनांक 14.04.2021 से नई दिल्‍ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्‍टीय हवाई अड्डे के टी-3 पर 15.04.2021 को ओआर टैम्‍बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोहान्सबर्ग से दोहा के रास्‍ते पहुंचे। ग्रीन चैनल पार करने के बाद और एक्जिट गेट के निकट पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्‍क अधिकारियों ने उनकी जांच की।

संवेदनशील रास्‍तों तथा आरंभिक बिंदु की प्रोफाइलिंग के आधार पर उनसे पूछा गया कि क्‍या वे कोई निषिद्ध वस्‍तु ले जा रहे हैं, जिसका उन्‍होंने नकारात्‍मक जवाब दिया। उनके बयानों के सत्‍यापन के लिए उनकी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्‍टर (डीएफएमवी) जांच की गई, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्‍तु नहीं पाई गई। उनके थैलों की एक्‍सरे बैगेज इंस्पेक्शन मशीन के जरिये स्‍कैनिंग की गई, जिसमें कुछ संदिग्‍ध/आपत्तिजनक छवियां नोटिस की गईं। दो स्‍वतंत्र गवाहों के समक्ष उनके थैलों की विस्‍तृत जांच के बाद दोनों थैलों में सात-सात किलोग्राम कुल 14 किलोग्राम का सफेद रंग का पाउडर/ग्रेन्‍यूवल पाया गया, जिसे उनके चेक-इन बैगगेज के विशेष कैविटी में छुपाकर रखा गया था। बरामद किये गये तत्‍व के प्रतिनिधि नमूनों को मोडिफायर ड्रग डिटेक्‍शन किट में डाला गया, जिससे प्रथम दृष्टया इस बरामद तत्‍व के हेरोइन होने की पुष्टि हुई। बरामद किये गये तत्‍व जिसके हेरोइन होने का संदेह है का मूल्‍य 98 करोड़ आंका गया है। पूछताछ के दौरान उन्‍होंने अपना अपराध स्‍वीकार कर लिया।

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घटनास्‍थल पर एक पंचनामा और बाद में एक जब्‍ती मेमो तैयार किया गया। बरामद वस्‍तुओं तथा छुपाई गई और पैक की गई वस्‍तुओं की जब्‍ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के धारा 43 खंड 8 और 23 के तहत की गई, क्‍योंकि इन्‍हें एनडीपीएस अधिनियम 1985 के खंड 60 के तहत जब्‍ती के योग्‍य माना गया।

दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।        

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एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी


(रिलीज़ आईडी: 1712273) आगंतुक पटल : 249
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