स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

कोविड-19 टीकाकरण अपडेट


टीकाकरण केंद्र के रूप में कार्यरत निजी अस्पतालों की 100 प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल करने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह

ऐसी निजी अस्पताल भी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं जो एबी-पीएमजेएवाई, सीजीएचएस और राज्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं

टीकों की कोई कमी नहीं है; टीकाकरण केंद्र के रूप में कार्य कर रहे सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में टीके की खुराक उपलब्ध कराई जाएगी

Posted On: 02 MAR 2021 7:56PM by PIB Delhi

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव श्री राजेश भूषण ने टीका प्रशासन के अधिकार प्राप्त समूह को-विन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोविड-19 टीका प्रशासन विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) के सदस्य डॉक्टर राम एस शर्मा के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 1 मार्च, 2021 से जारी देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अगले चरण की स्थिति और उसकी गति की समीक्षा की गई।

टीकाकरण केंद्र के रूप में सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ ऐसे सभी निजी अस्पताल भी टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध हैं और टीकाकरण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तय किए गए कुछ निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति के बाद उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन हेतु आग्रह किया:

  1. ऐसे सभी निजी अस्पतालों की शत-प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल करना और उन्हें कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उनका इस्तेमाल करना है जो आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध (एंपेनल्ड) हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ऐसे निजी अस्पतालों की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ नियमित सहयोग जारी रखना।

 

  1. ऐसी निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाने की अनुमति दी जा सकती है जो उपर्युक्त 3 श्रेणियों के अंतर्गत सम्बद्ध नहीं हैं परंतु उनके पास पर्याप्त संख्या में टीका लगाने वाले कर्मी, टीका लगाए गए लोगों पर निगरानी के लिए पर्याप्त स्थान, पर्याप्त कोल्ड चेन प्रबंधन और एईएफआई का पर्याप्त प्रबंधन है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे अस्पतालों को भी टीकाकरण केंद्र बनाए जाने के लिए आगे बढ़कर प्रयास करें।

 

  1. इस चरण के अंतर्गत योजना अनुरूप सत्रों में सभी टीकाकरण केंद्रों पर सहज और बाधारहित टीकाकरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अस्पतालों (सरकारी और निजी) को पर्याप्त मात्रा में टीके की खुराक आवंटित करना सुनिश्चित किया जाए। फिर से दोहराया गया की कोविड टीकों की कोई कमी नहीं है अतः सभी टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों का संग्रहण, भंडारण, बफर स्टॉक राज्य या जिला स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।

 

  1. सभी निजी टीकाकरण केंद्रों को भीड़ प्रबंधन के नियमों का पालन करते हुए लोगों के बैठने, पेयजल उपलब्ध कराने और लाभार्थियों के हस्ताक्षर लेने इत्यादि की सुविधाओं का पालन करना होगा। उन्हें लाभार्थी नागरिकों के बीच कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों के पालन को भी सुनिश्चित करना होगा। राज्य और जिला प्रशासन इस व्यवस्था को बनाए रखने में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।

 

  1. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निजी अस्पतालों से विचार विमर्श के बाद अपने टीकाकरण समय सारणी के अनुसार 1 महीने में कम से कम 15 दिन टीकाकरण के लिए सुनिश्चित करने चाहिए।

 

  1. को विन 2.0 पोर्टल की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि सभी पात्र नागरिक लाभार्थियों का विवरण इस पर आसानी से दर्ज हो सके। इस पोर्टल को टीकाकरण कार्यक्रम की रीड की हड्डी के तौर पर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

 

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