गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी; केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद; और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 की घोषणा करने के लिए बधाई दी


सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा

आज घोषित किए गए नए नियमशिकायत निवारण व्‍यवस्‍था को संस्थागत रूप देकर एवंशिकायतों का समाधान सुनिश्चित करके सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को और भी अधिक सशक्त बनाएंगे

मोदी सरकार सभी डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता एवं त्रिस्तरीय स्व-नियमन स्वागत योग्य है’

Posted On: 25 FEB 2021 7:18PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी; केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद; और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 की घोषणा करने के लिए बधाई दी।

श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, ‘सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। आज घोषित किए गए नए नियम शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था को संस्थागत रूप देकर एवं शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करके सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को और भी अधिक सशक्त बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी और श्री रविशंकर प्रसाद जी की सराहना करता हूं।’

उन्होंने यह भी कहा, ‘मोदी सरकार सभी डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता एवं त्रिस्तरीय स्व-नियमन स्वागत योग्य है। मैं श्री नरेन्‍द्र मोदी जी और श्री प्रकाश जावडेकर जी को इन अत्‍यंत आवश्‍यक नियमों के लिए बधाई देता हूं।’

डिजिटल मीडिया से जुड़ी पारदर्शिता के अभाव, जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आम जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत सलाह-मशविरा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश) नियम 2011 के स्‍थान पर सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 तैयार किए गए।

इन नियमों को अंतिम रूप देते समय  इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय दोनों ने आपस में विस्तृत विचार-विमर्श किया, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों, इत्‍यादि के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण एवं अनुकूल निगरानी व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जा सके।

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