कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए ने एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) के नियमों में संशोधन किये
फास्ट ट्रैक विलय के दायरे में स्टार्ट अप और अन्य छोटी कंपनियों को शामिल किया गया
Posted On:
03 FEB 2021 5:57PM by PIB Delhi
देश में स्टार्टअप्स और नवोन्मेष करने वालों को सीधे लाभ पहुंचाने;विशेष रूप से उन्हें, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं, तथा असंगठित व्यवसायों को संगठित कॉर्पोरेट क्षेत्र में लाने के लिए एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसीएस) को निगमित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए कंपनी (निगमन) नियमों में संशोधन किया गया है। अब ओपीसी को पूँजी और टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबंध के वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है।ओपीसी को किसी भी समय किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण की भी अनुमति दी गयीहै। इसके अलावाभारतीय नागरिक द्वारा ओपीसी की स्थापना के लिए जरूरी निवास की सीमा को 182 दिन से घटाकर120 दिन कर दिया गया है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में ओपीसी निगमित करने की भी अनुमति दी गयी है।
इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में स्टार्टअप के साथ अन्य स्टार्टअप या छोटी कंपनियों के विलय को भी शामिल किया गया है, ताकि ऐसी कंपनियों के लिए विलय और संयोजन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।
ओपीसी के नियमों में संशोधन निम्नलिखित को कवर करेगा, नए नियम 01 अप्रैल,2021 से प्रभावी होंगे(NOTIFICATION 1अधिसूचना 1 और अधिसूचना 2 के लिए यहां क्लिक करें):
(क)पहले एनआरआई को ओपीसीनिगमित करने की अनुमति नहीं थी। अब कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक है, चाहे वह भारत का निवासी हो या न हो, उसे ओपीसी गठित करने की अनुमति होगी।
(ख) भारत का निवासी होने के लिए, अनिवासी भारतीयों के सन्दर्भ में निवास अवधि 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है।
(ग) स्वैच्छिक रूप से रूपांतरण से संबंधित नियम, ओपीसी के निगमित होने की तारीख से दो वर्ष पूरे होने तक, को हटा दिया जाना प्रस्तावित है और यह 01.04.2021 से प्रभावी हो जायेगा।एकल व्यक्ति कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी में कभी भी परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। एकल व्यक्ति कंपनी को अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के अलावा एक निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है और स्थिति के अनुरूप सदस्यों और निदेशकों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाकर दो या न्यूनतम सात सदस्यों और तीन निदेशकों के रूप में किया जा सकता है।
(घ) इसी तरह ओपीसी के लिए वर्तमान में लागू पूंजी और टर्नओवर की सीमा (पचास लाख रुपये की शेयर पूंजी और प्रासंगिक अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये का औसत वार्षिक टर्नओवर) को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि ओपीसी को पूँजी और टर्नओवर में वृद्धि करने में कोई प्रतिबंध का सामना ना करना पड़े
(च) ई-फॉर्म नंबर आईएनसी -5को समाप्त कर दिया गया है, ओपीसी के लिए लागू ई-फॉर्म को युक्तिसांगत बनाया गया है और ई-फॉर्म आईएनसी-6 (ओपीसीसे एक निजी कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी और एक निजी कंपनी से ओपीसीके रूपांतरण के लिए आवेदन) को संशोधितकिया गया है।
(छ) संशोधन अधिसूचना 01 फरवरी, 2021 को जारी की गयी है।
एमजी/ एएम/ जेके
(Release ID: 1695024)
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