वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

किसी भी प्रकार के कृत्रिम श्वसन उपकरण या ऑक्सीजन थैरेपी उपकरण अथवा किसी अन्य तरह के श्वास उपकरण सहित सभी वेंटिलेटरों के निर्यात पर प्रतिबंध;


सैनिटाइजर के निर्यात पर भी रोक

Posted On: 24 MAR 2020 6:46PM by PIB Delhi

कोविड-19  महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों के तहत सरकार ने आज सभी प्रकार के वेंटिलेटरों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम श्वसन तंत्र या ऑक्सीजन थैरेपी उपकरण अथवा किसी अन्य प्रकार के श्वसन उपकरण भी शामिल हैं। निर्यात के लिहाज से वेंटिलेटर को 19 मार्च, 2020 को ही निषिद्ध श्रेणी में रख दिया गया था । लेकिन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना (संख्या 53/ 2015-2020) ने आज निर्यात नीति में और संशोधन करते हुए निषिद्ध श्रेणी के उत्पादों के दायरे को और विस्तार दे दिया, जिससे इस श्रेणी में आने वाली वस्तुओं का किसी भी अन्य वर्गीकरण के तहत निर्यात किए जाने की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 

इसके साथ ही सरकार ने सभी तरह के सैनिटाइज़र के निर्यात पर भी रोक लगा दी है।

 

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एएम/एमएस/एसके-

 



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