सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा के लिए वाहन नियमों में संशोधन के लिए सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की

प्रविष्टि तिथि: 23 MAR 2020 2:40PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

इस आशय की एक अधिसूचना 16 तारीख को जारी की गई। इसे www.morth.gov.in  पर देखा जा सकता है।

मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को अन्य सभी कार्यों में सक्षम होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह कर जांच की गई। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि दुनिया के कई देशों में रंग बोध की अक्षमता वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है, ऐसे में देश में भी यह सुविधा दी जा सकती है।

इस मामले पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करने और ऐसे लोगों की मांगो को संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के फार्म 1 और 1 ए में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 176 ई, 16 मार्च 2020 को जारी की। सभी हितधारकों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं।

   सुझाव और टिप्पणियां, संयुक्त सचिव, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001 ईमेल-jspb-month[at]gov[dot]in पर 15 अप्रैल 2020 तक भेजी जा सकती हैं।

 

एएम/एमएस/एसके-


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