वित्‍त मंत्रालय

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में जीएसटी परिषद की सिफारिशें  

Posted On: 14 MAR 2020 7:38PM by PIB Delhi

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक आज यहां हुई। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव के बारे में निम्‍नलिखित निर्णय लिए:

1.      मोबाइल फोन, जूते, कपड़ा और उर्वरक जैसी विभिन्न वस्‍तुओं पर प्रतिलोमित शुल्क (इन्‍वर्टेड ड्यूटी) संरचना को सही करने हेतु जीएसटी दर संरचना में उचित समायोजन करने के लिए फिटमेंट कमेटी की सिफारिश को चर्चा के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा गया था। परिषद ने इस पर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के बाद परिषद ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

   i.        मोबाइल फोन और इसके निर्दिष्ट कलपुर्जों पर जीएसटी दर को मौजूदा 12% से बढ़ाकर 18% करना।

   ii.          भविष्य की बैठकों में इन्‍वर्टेड ड्यूटी हटाने के लिए अन्य वस्‍तुओं पर जीएसटी दर में उचित समायोजन करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना, ताकि इस विषय पर आगे परामर्श किया जा सके और इसके साथ ही समूचे मुद्दे पर गौर किया जा सके।

2.      सभी प्रकार की माचिस (हाथ से तैयार और इसके अलावा अन्‍य माचिस) पर जीएसटी दर को तर्कसंगत करके 12% कर दिया गया है। इसके तहत जीएसटी दर को हाथ से तैयार माचिस पर 5% से और अन्य माचिस पर 18% से संशोधित करके 12 प्रतिशत किया गया है। इससे वर्गीकरण का मुद्दा सुलझ जाएगा। इससे पहले 37वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था और इस पर निर्णय लंबित था।

3.      विमान के संबंध में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (एमआरओ) सेवाओं पर जीएसटी दर को पूर्ण आईटीसी के साथ 18% से घटाकर 5% करना और बी2बी सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्‍थान को बदलकर प्राप्‍तकर्ता का स्‍थान करना। इस बदलाव से भारत में एमआरओ सेवाएं शुरू करने में मदद मिलने की आशा है। इसके अलावा, घरेलू एमआरओ को सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1975 की धारा 3 (7) के तहत ज्‍यादातर आयातित वस्‍तुओं (मरम्‍मत के लिए विदेश भेजी गईं) पर संरक्षण भी मिलेगा क्‍योंकि क्रेडिट के लिए यह टैक्‍स उपलब्‍ध नहीं है। 

नोट: जीएसटी परिषद की इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचनाएं जारी करने का प्रस्‍ताव है।

(यह नोट सरल भाषा में जीएसटी परिषद के निर्णय को प्रस्‍तुत करता है, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। इसे राजपत्र अधिसूचना/परिपत्र के जरिये प्रभावी किया जायेगा जो कानून सम्‍मत होगा)

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