वित्‍त मंत्रालय

कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 भारतीय कंपनियों को विदेशी स्‍टॉक एक्‍सचेंजों में सूचीबद्ध होने में सक्षम बनाएगा

Posted On: 04 MAR 2020 7:39PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधन करने के लिए कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। यह संशोधित विधेयक परस्‍पर भारतीय कंपनियों को विदेशी स्‍टॉक एक्‍सचेंजों में सूचीबद्ध होने में सक्षम बनाएगा।

विदेशी स्‍टॉक एक्‍सचेंजों में भारतीय कंपनियों के सूचीबद्ध होने से पूंजीव्‍यापक निवेश आधार और बेहतर मूल्‍यांकन के रूप में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता में बढ़ोतरी होने की उम्‍मीद है।

विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियां कानूनों के तहत कंपनियों की इस तरह की सूचीबद्धता को  सक्षम बनाने के ढांचे को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयभारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

                                                              ***

एएम/आईपीएस/वीके-6126



(Release ID: 1605410) Visitor Counter : 141


Read this release in: English