वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने एलपीजी रबड़ पाइप के लिए गुणवत्ता आदेश जारी किया
घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बेहतर होगी
Posted On:
07 FEB 2020 6:24PM by PIB Delhi
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए एलपीजी रबड़ पाइप के लिए गुणवत्ता नियंत्रण को अधिसूचित किया है। यह 1 अगस्त 2020 से लागू होगा।
घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इस्तेमाल वाले सभी रबड़ पाइप को आईएस 9573 के मानदंडों पर खरा उतरना होगा। यह घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। एलपीजी के लिए रबड़ पाइप पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न अंकित होगा।
बीआईएस को एलपीजी रबड़ पाइप के लिए प्रमाणन एवं प्रवर्तन का अधिकार होगा।
भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसमें बीआईएस द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन शामिल हैं, इस प्रकार की अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
****
एस.शुक्ला/एसकेसी/एसएस – 5648
(Release ID: 1602524)
Visitor Counter : 184