श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के तहत 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या सीमा में कोई बदलाव नहीं
प्रविष्टि तिथि:
31 DEC 2019 4:41PM by PIB Delhi
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज कुछ अखबारों में प्रकाशित इस आशय की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम) के दायरे में अब 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान भी आ गए हैं, जबकि पहले 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान ही इसके दायरे में आते थे। इन मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि के नए नियम 01 जनवरी, 2020 से लागू माने जाएंगे और नए नियमों के तहत 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान भी इस अधिनियम के दायरे में आ जाएंगे।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यही नहीं, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव मौजूदा समय में मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।
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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस/वीके-5053
(रिलीज़ आईडी: 1598073)
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