जल शक्ति मंत्रालय
जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्री ने परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए
Posted On:
25 DEC 2019 6:10PM by PIB Delhi
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नयी दिल्ली में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में जलजीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए । ये दिशा निर्देश जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न पदाधिकारियों की मदद करेंगे।
समारोह में रक्षा मंत्री, जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री,विभिन्न विभागों के अधिकारी, विभिन्न राज्यों के किसान, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन / ट्रस्ट और जल क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न हितधारक भी शामिल हुए।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.08.2019 को जल जीव मिशन को मंजूरी दी थी । इसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण घरों में से, लगभग 14.6 करोड़ में यानी 81.67 प्रतिशत के पास अभी भी घरेलू पानी के नल कनेक्शन नहीं हैं। जल जीवन मिशन पर कुल परियोजना लागत लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केंद्रीय अंशदान 2.08 लाख करोड़ रूपए होगा। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच अंशदान 90:10; के अनुपात में तथा अन्य राज्यों के लिए 50:50 और संघ शासित प्रदेशों के लिए यह 100 प्रतिशत होगा।
जेजेएम का व्यापक प्रारूप सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को सभी विवरण के साथ अपेक्षित कार्रवाई के लिए भेजा गया था । माननीय जल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26/8/2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें जेजेएम के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया था , देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एक-एक करके पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें पानी की आपूर्ति, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों, विकास सहयोगियों और सभी हितधारकों को शामिल किया गया। इसके अलावा, विभाग द्वारा उन मुद्दों की भी समीक्षा की गई जो जलआपूर्ति से जुड़े रहे और जिन्हें लेकर संसद में माननीय सांसदों द्वारा अक्सर सवाल उठाए गए। इसी तरह, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट की विस्तार से जांच की गई ताकि एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन में होने वाली कमियों की समीक्षा की जा सके और उनके समाधान के लिए दिशानिर्देशों में उचिࠀत व्यवस्था की जा सके।
भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ मिशन के कार्यान्वयन पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जल जीवन मिशन के परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। जल-शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के पोर्टल पर नागरिकों के लिए प्रतिक्रिया / टिप्पणियों के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश भी दिए गए थे। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
I. जेजेएम के तहत जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने की प्राथमिकता दी जाएगी।
II. जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए, निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्था प्रस्तावित की गई है:
(ए।) केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन;
(बी।) राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम);
(c।) जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम); तथा
(d।) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समितियाँ अर्थात् ग्राम जल स्वच्छता समिति ।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत आने वाली योजनाओं का समयबद् समापन। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करने का प्रस्ताव। लेकिन इनपर होने वाले खर्चों में किसी तरह की बढ़ोतरी की व्यवस्था नहीं है सिवाय नलों को लगाने में आने वाले किसी विशेष खर्चों के।
अतिरिक्त बजटीय संसाधन जेजेएम के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और इनका आवंटन मानदंडों के अनुसार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सकल बजटीय समर्थन के साथ आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।
I. मिशन के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना जहां पानी की गुणवत्ता खराब है
II. मिशन के का लागू करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है,
(a.) केन्द्रीय स्तर पर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन;
(b.) राज्य स्तर पर राज्य जल और सव्च्छता मिशन;
(c.) जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन; और
(d.) ग्राम पंचायत और उसकी उप समितियों जैसे गावं जल एंव स्वच्छता समिति तथा गांव स्तर पर पानी समिति आदि।
IV. तय आवंटन प्रक्रिया के तहत जेजेएम को अतिरिक्त बजटीय आवंटन की व्यवस्था
V. जेजेएम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अन्य राज्यों द्वारा वित्त वर्ष के अंत तक नहीं इस्तेमाल की जा सकने वाली राशि जारी कर अतिरिक्त पैसा देना।
VI. मिशन के लिए केन्द्र की ओर से राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली राशि को एसडब्ल्यूएसएम की ओर से नियंत्रित नोडल एजेंसी के पास जमा करना
VII. मिशन के जमीनी स्तर तथा वित्तीय स्तर पर प्रगति की निगरानी आईएमआईएस और पीएफएमएस द्वारा किया जाना।
VIII. मिशन पर होने वाले बिजली खर्च , नियमित कर्मचारियों के वेतन तथा भूमि खरीद का खर्च आदि का भुगतान केन्द्र के हिस्से से दी जाने वाली राशि से नहीं किया जाएगा
IX. संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप मिशन की डिजाइनिंग, योजना और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतें और उसकी उप समितियां अहम भूमिका निभाएंगी
(आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/–4963-2
(Release ID: 1597716)
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