वित्‍त मंत्रालय

दर में बदलाव पर जीएसटी परिषद् के निर्णय 

प्रविष्टि तिथि: 18 DEC 2019 9:52PM by PIB Delhi

     केंद्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में जीएसटी परिषद् की 38वीं बैठक आज नई दिल्‍ली में हुई। बैठक में केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्‍य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वित्‍त मंत्री तथा वित्‍त मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित थे। जीएसटी परिषद् ने जीएसटी दरों में बदलाव, छूट के संबंध में निम्‍न अनुशंसाएं की :-

 

  1.  कोई ऐसी इकाई जिसमें केंद्र या राज्‍य सरकार की हिस्‍सेदारी 20 प्रतिशत या इससे अधिक हो तो इस इकाई के औद्योगिक/वित्‍तीय अवसंरचना भूखंड की लंबी अवधि की लीज के लिए एकमुश्‍त देय राशि के भुगतान की छूट दी जाएगी।
  2.  राज्‍य संचालित और राज्‍य अधिकृत लॉटरी – दोनों पर एक जीएसटी दर: 28 प्रतिशत लगाया जाएगा। यह बदलाव 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होगा।
  3.  परिषद् ने बुने हुए और गैर-बुने हुए थैलों तथा पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपाइलीन (लेमिनेट या गैर-लेमिनेट) स्ट्रिप्स (एचएस कोड-3923/6305) पर जीएसटी दर के संबंध में विचार किया। पिछली बैठक में इन वस्‍तुओं पर दर में बदलाव की अनुशंसा की गई थी और इसलिए इन पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया था। बैठक में फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्‍क कंटेनरर्स (एफआईबीसी) समेत इन सभी थैलों (एचएस कोड-3923/6305) पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 18 प्रतिशत (12 प्रतिशत से) करने की अनुशंसा की गई। यह बदलाव 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगा।

[ यह नोट जीएसटी परिषद् के निर्णय को आसानी से समझने के लिए सरल भाषा में प्रस्‍तुत करता है। यह गजट अधिसूचना/सर्कुलर के जरिए प्रभावी होगा जो कानून के रूप में मान्‍य होगा। ]       

    

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसके-4852
 


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