वित्‍त मंत्रालय

खाद्य तेल, ब्रास (पीतल) स्क्रैप, खसखस, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में टैरिफ अधिसूचना संख्या 84/2019- सीमा शुल्क (एनटी)

प्रविष्टि तिथि: 15 NOV 2019 7:50PM by PIB Delhi

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 में से 52) की धारा 14 की उपधारा (2) में उल्लिखित अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क स्वीकार करता है कि 3 अगस्त, 2001 को एस. ओ. 748 (ई) संख्या वाले भारतीय राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा-3, उपधारा (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), संख्या. 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी) में निम्नलिखित संशोधन जरूरी और वांछनीय हैं, जो इस प्रकार हैं-

 

संबंधित अधिसूचना में तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 का स्थान निम्नलिखित तालिकाएं ले लेंगी -

      तालिका-1

क्रम संख्या

अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक/ टैरिफ मद

सामान का विवरण

टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

1511 10 00

कच्चा पाम तेल

613

2

1511 90 10

आरबीडी पाम तेल

654

3

1511 90 90

अन्य – पाम तेल

634

4

1511 10 00

कच्चा पामोलिन

658

5

1511 90 20

आरबीडी पामोलिन

661

6

1511 90 90

अन्य – पामोलिन

660

7

1507 10 00

कच्चा सोयाबीन तेल

761

8

7404 00 22

ब्रास (पीतल) स्क्रैप (सभी ग्रेड)

3497

9

1207 91 00

खसखस

3395

 

तालिका- 2

क्रम संख्या

अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक/ टैरिफ मद

सामान का विवरण

टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

71 या 98

30.06.2017 को जारी अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 356 की प्रविष्टियों के फायदे के संदर्भ में सोने के किसी भी रूप पर उपलब्ध है

472 प्रति 10 ग्राम

2.

71 या 98

30.06.2017 को जारी अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 357 की प्रविष्टियों के फायदे के संदर्भ में चांदी के किसी भी रूप पर उपलब्ध है

549 प्रति किलोग्राम

 

3.

71

(i)  उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आने वाली पदक या तमगों से इतर चांदी के किसी भी रूप में और चांदी के सिक्कों जिनमें चांदी की मात्रा 99.9 फीसदी से कम न हो या चांदी का अर्ध विनिर्मित रूप;

 

(ii) पदक या चांदी के सिक्के जिनमें चांदी की मात्रा 99.9 फीसदी से कम न हो या उप शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आने वाली अर्ध विनिर्मित चांदी, डाक, कोरियर या बैगेज के माध्यम से आने वाले सामान से इतर

 

 

व्याख्या – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा सिक्कों, चांदी के बने आभूषण या चांदी की बनी वस्तुओं को चांदी में शामिल नहीं किया जाएगा

549 प्रति किलोग्राम

4.

71

(i) तोले की पट्टी से इतर सोने के बिस्किट या रिफाइनर द्वारा लिखी क्रम संख्या और वजन वाली मीट्रिक इकाइयां;

(ii) 99.5 फीसदी से कम सोने की मात्रा वाले सोने के सिक्के और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक, कोरियर या बैगेज के इतर आयात हुआ सोना

 

व्याख्या- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, “गोल्ड फाइंडिंग्स” का मतलब है कि हुक, क्लैस्प, क्लैम्प, पिन कैच, स्क्रू बैक जैसे छोटे आकार कंपोननेंट जो आभूषण को पकड़ने के लिए किसी स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं।

472 प्रति 10 ग्राम

 

तालिका-3

क्रम संख्या

अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक/ टैरिफ मद

सामान का विवरण

टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

080280

सुपारी

3872”

 

नोट-प्रमुख अधिसूचना 3 अगस्त, 2001 को भारतीय राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा-3, उप धारा (2), अधिसूचना संख्या 36/2001- सीमा शुल्क (एनटी), अवलोकन संख्या एस. ओ. 748 (ई) के माध्यम से प्रकाशित और 31 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचना संख्या 79/2019- सीमा शुल्क (एन. टी.), 31 अक्टूबर, 2019 को भारतीय राजपक्ष में ई-प्रकाशित, असाधारण, भाग-2, धारा-3, उप धारा (ii), अवलोकन संख्या एस. ओ. 3958 (ई) के माध्यम से पिछली बार संशोधन किया गया था।

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आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमपी/-


(रिलीज़ आईडी: 1592312) आगंतुक पटल : 59
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