भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत एसवीएफ डोरबेल (केमैन) लिमिटेड (एसवीएफडी) द्वारा दिल्लीवेरी प्राइवेट लिमिटेड (डीपीएल) के द्वितीयक अधिग्रहण को दी मंजूरी

Posted On: 14 NOV 2019 8:55PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आज एसवीएफ डोरबेल (केमैन) लिमिटेड (एसवीएफडी) द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत दिल्लीवेरी प्राइवेट लिमिटेड (डीपीएल) में द्वितीयक अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित सौदा एसवीडीएफ द्वारा 3.28 फीसदी तक हिस्सेदारी के द्वितीयक अधिग्रहण और डीपीएल की चुकता शेयर पूंजी के पूरी तरह इस्तेमाल पर आधारित है। इस अधिग्रहण के क्रम में एसवीडीएफ के पास डीपीएल के 25.72 फीसदी निर्गम और चुकता शेयर पूंजी होगी।  

एसवीएफडी, कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश पर केंद्रित एक वेंचर कैपिटल फंड सॉफ्टबैंक विजन फंड एल. पी. की तरफ से डीपीएम में प्रस्तावित निवेश के लिए बनाई गई एक होल्डिंग कंपनी है।

डीपीएल भारत में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3 पीएल) सेवाओं के प्रावधान के लिए बाजार में काम कर रही है। अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं के तहत डीपीएल विभिन्न ग्राहकों को परिवहन, वेयरहाउसिंग यानी भंडारण, माल ढुलाई सेवाएं और समग्र पूर्ति सेवाएं प्रदान करती है। डीपीएल की लॉजिस्टिक्स सेवाएं उन उद्यमों या व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं जो विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों को संचालित करते हैं और मूल्य श्रृंखला (बड़े ब्रांड, लघु और मझोले उद्यम, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म) आदि पर मौजूद होते हैं। सीसीआई का विस्तृत बाद में आएगा।

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमपी4257


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