भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रथम ग्रीन चैनल कम्बीनेशन प्राप्त किया
Posted On:
07 OCT 2019 6:42PM by PIB Delhi
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के खंड-6 के उपखंड (2) के तहत दाखिल प्रथम ग्रीन चैनल कम्बीनेशन प्राप्त किया, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नियमन, 2011 (कम्बीनेशन नियमन), 03 अक्तूबर, 2019 के नियम-5 और 5-ए (कम्बीनेशन से संबंधित कारोबारी लेन-देन से जुड़ी प्रक्रिया) में उल्लिखित है।
यह अधिसूचना एस्सेल म्यूचुअल फंड और (एस्सेल एमएफ) के अधिग्रहण से संबंधित है। यह म्यूचुअल फंड सेबी (म्यूचुअल फंड) नियमन, 1996 (एमएफ नियमन) के तहत पंजीकृत है, जो सचिन बंसल ग्रुप नामक कंपनी का हिस्सा है।
एस्सेल एमएफ के लिए एस्सेल फाइनेंस एएमसी लिमिटेड एक निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। एस्सेल एमएफ ट्रस्टी लिमिटेड एस्सेल का ट्रस्टी है। यह सुनिश्चित करता है कि एस्सेल एएमसी द्वारा किये गये कारोबार म्युचुअल फंड (एमएफ) नियमों के अनुरूप हो। यह एस्सेल एएमसी की गतिविधियों की समीक्षा भी करता है। एस्सेल एमएफ के लिए एस्सेल फाइनेंस वेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड एक प्रायोजक कंपनी है और एस्सेल एएमसी तथा एस्सेल ट्रस्टी के लिए मूल कंपनी है।
संयोजन नियमन (ग्रीन चैनल के अंतर्गत संयोजन की स्वीकृति के लिए सूचना) के नियम 5ए के संदर्भ में जमा किये गये वर्तमान प्रस्ताव को फाइल करने के बाद अनुमोदित माना जाएगा और स्वीकृति दी जाएगी।
प्रस्तावित संयोजन का सारांश निम्न लिंक पर उपलब्ध है :-
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2019-10-691.pdf
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आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेके/एसकेएस/जीआरएस/एम-3480
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