भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत विलय को मंजूरी दी
प्रविष्टि तिथि:
23 SEP 2019 6:49PM by PIB Delhi
भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम (सीसीआई) ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत निम्नलिखित विलय को मंजूरी दी :
- वरेना होल्डिंग्स लिमिटेड (वरेना) द्वारा डिक्सी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (डीटीपीएल) का अधिग्रहण।
प्रस्तावित सौदे में वरेना द्वारा डीटीपीएल के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण शामिल है। डीटीपीएल में वरेना की पहले से ही 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
डीटीपीएल मुख्यत: पुरुषों के अंत:वस्त्र (लड़के के अंत:वस्त्र सहित), महिलाओं के अंत:वस्त्र (लड़की के अंत:वस्त्र सहित) और कैजुअल वस्त्र (टी-शर्ट, ट्रैक, स्वेट शर्ट, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, थर्मल वेयर, स्कर्ट इत्यादि) सहित हौजरी उत्पाद तैयार करती है।
- इकान एंटरप्राइजेज एल. पी. (आईईपी एलपी), अमेरिकन एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टीज कॉर्प (एईपी) और आईईएच एफएमजीआई होल्डिंग्स एल.एल.सी. (आईईएच) द्वारा फेडरल-मोगुल गोएत्ज (इंडिया) लिमिटेड (एफएमजीआई) की लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण।
प्रस्तावित सौदे के तहत एफएमजीआई के सार्वजनिक शेयरधारकों से अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा एफएमजीआई की लगभग 25.02 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने का इरादा व्यक्त किया गया है। सेबी (शेयरों की व्यापक खरीद और अधिग्रहण) नियमन, 2011 के तहत आईईपी एलपी और एईपी तथा इसकी सहायक कंपनी आईईएच इस दिशा में टेनेको इंक. के साथ मिलकर शेयर खरीद रही हैं।
एफएमजीआई (लक्ष्य) पिस्टन, पिस्टन रिंग, वाल्व सीट, वाल्व गाइड इत्यादि का उत्पादन एवं बिक्री करती है।
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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस/वीके – 3194
(रिलीज़ आईडी: 1586086)
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