वित्त मंत्रालय
सीबीडीटीने स्टार्ट-अप से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ बनाया
Posted On:
30 AUG 2019 7:00PM by PIB Delhi
अर्थव्यस्था को प्रोत्साहित करने के अनेक उपायों के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री द्वारा घोषित कर उपायों में स्टार्ट-अप और उनके निवेशकों के लिए ‘एंजिल टैक्स’ प्रावधानों को वापस लेना था। स्टार्ट अप की वास्तविक कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि स्टार्ट- अप की विशेष समस्याओं को के समाधान के लिए सीबीडीटी के एक सदस्य के अतर्गत एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
स्टार्ट अप के मामले में शिकायतों के समाधान और कर संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 30.08.2019 को सीबीडीटी द्वारा एक स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसके पदेन सदस्य निम्नलिखित हैं-
क्रम सं. पोर्टफोलियो पद
- सदस्य (आईटी और सी) अध्यक्ष
- जेएस-टीपीएल- II सदस्य
- सीआईटी (आईटीए) सदस्य
- निदेशक (आईटीए-I)सदस्य सचिव
- अवर सचिव (आईटीए-I) सदस्य
प्रकोष्ठ शिकायतों के समाधान की दिशा में काम करेगा और स्टार्ट-अप के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रशासन के संबंध में कर संबंधी समस्याओं को दूर करेगा।
स्टार्ट अप संबंधी शिकायतें अवर सचिव के कार्यालय (आईटीए-I), कमरा नं. 245 ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001 में दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें ऑनलाइन रूप में startupcell.cbdt[at]gov[dot]inपर भी दर्ज की जा सकती है। स्टार्ट अप प्रकोष्ठ से टेलीफोन नम्बर011-23095479 /23093070 (फैक्स) परसंपर्क किया जा सकता है।
स्टार्ट अप कंपनियां अपनी शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकती हैं। यह पहल स्टार्ट-अप से संबंधित विषयों के परिपालन में सहजता के लिए सीबीडीटी द्वारा की गई हाल की पहलों में नवीनतम है।
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आर.क.मीणा/आरएनएम/एएम/एजी/एसकेपी – 2765
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