सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
देशभर में ड्राईविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए साझा प्रारूप निर्धारित
प्रविष्टि तिथि:
07 MAR 2019 6:23PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र का एक साझा मानक प्रारूप और डिजाइन तैयार किया है। इस संबंध में अधिसूचना 01 मार्च, 2019 को जारी कर दी गई थी।
इसके साथ ही कागज या पुस्तिका आधारित ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का विकल्प समाप्त हो गया है। अब ये प्रमाण-पत्र सिर्फ दो तरह के कार्ड- पीवीसी कार्ड या पोली कार्बोनेट कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा। अधिसूचना में इस तरह के कार्ड के लिए विस्तृत विवरण भी तय कर दिया गया है। ये कार्ड अब उच्च मानक के होंगे, जिससे इनकी अवधि और गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी।
राज्य सरकारों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र कार्ड के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री पर फैसला लेने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही चिप आधारित स्मार्ट कार्ड या संपर्कहीन फीचर (एनएफसी) का भी विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में राज्य सरकार तय कर सकती है। कार्ड पर क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। इससे कार्ड पर दी गई जानकारी के बारे में सारथी या वाहन डाटा बेस के जरिए पता लगाया जा सकेगा। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में हाल ही में संशोधन किया था जिससे परिवहन संबंधी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देना आसान हो गया और क्यूआर कोड से अधिकारियों के काम में भी आसानी होगी।
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आर.के.मीणा/एएम/एके/एसकेपी-408
(रिलीज़ आईडी: 1568310)
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