पर्यटन मंत्रालय

सरकार ई-वीजा व्यवस्था को उदार बनाते हुए उसे पर्यटकों के और ज्‍यादा अनुकूल बनाया


ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा की अवधि में वृद्धि,  प्रमुख बदलावों में मल्‍टीपल एंट्री शामिल

ई-कांफ्रेंस और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा नई उपश्रेणियाँ होंगी

Posted On: 15 FEB 2019 5:29PM by PIB Delhi

सितंबर 2014 में 46 देशों के साथ शुरू की गई ई-पर्यटक वीजा व्‍यवस्‍था, अब 166 देशों के लिए लागू कर दी गई है। हाल ही में, सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के और अधिक अनुकूल बनाया है। पर्यटन मंत्रालय देश में वीजा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए कुछ अर्से से गृह मंत्रालय के निकट सहयोग से काम कर रहा है।

ये महत्वपूर्ण संशोधन निम्‍नलिखित हैं:

  • ई-पर्यटक और ई-व्‍यापार वीजा के तहत भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्‍टीपल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है
  •  साथ ही, विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के मौजूदा प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।

 

ई-पर्यटन वीजा में बदलाव

प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीजा पर निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।

 

अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

सभी मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

ई-व्‍यापार वीजा में बदलाव

ई-वीजा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए

• 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

अन्य परिवर्तन:

ई-वीजा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई है।

सामान्य ई-पर्यटन वीजा या पर्यटन वीज़ा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना - डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा की कोई अलग श्रेणी नहीं।

भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चिकित्सा संबंधी  आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा।

कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई

ई-वीजा (ई-पर्यटन वीजा और ई-व्‍यापार वीजा) मामलों में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए बदलावों के बारे में तुलनात्मक विवरण भी निम्‍नलिखित रूप से संलग्‍न किया गया है:

 

क्र सं.

वीजा मामलों के विवरण

पूर्व स्थिति

संशोधित स्थिति

  1.  

. ई-वीजा की अवधि

ई-पर्यटक और ई-व्‍यापार वीजा के लिए दोहरी प्रविष्टि के साथ अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए

ई-पर्यटक और ई-व्‍यापार वीजा की भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों और सामान्‍य पर्यटक और व्‍यापार वीजा के लिए लागू पंजीकरण के अनुसार मल्टी पल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है।

 

  1.  

प्रति यात्रा प्रवास की अवधि

अधिकतम 60 दिनों तक

ई-पर्यटक वीजा

प्रति यात्रा 90 दिन

1. ई-पर्यटक वीजा पर प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान करने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

 

2. अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

ई-व्‍यापार वीजा

1.  ई-व्‍यापार वीजा पर प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास ई-वीजा प्रदान करने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी तरह के पंजीकरण (संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ के साथ) की आवश्यकता नहीं होगी।

  1.  

प्रवेश की संख्‍या

ई-पर्यटक और ई-व्‍यापार वीजा पर डबल एंट्री की अनुमति

मल्‍टीपल एंट्री की अनुमति

  1.  

वर्ष में जारी वीजा की संख्‍या

कैलेंडर वर्ष में 3 बार

अनेक बार

  1.  

ई-वीजा प्रवेश हवाई अड्डे

26 हवाई अड्डे

2 और हवाई अड्डों (पोर्ट ब्लेयर और भुवनेश्वर) को जोड़ा गया है कुल ई-वीजा प्रवेश हवाई अड्डों की संख्‍या बढ़कर 28 हो गई है।

  1.  

ई-वीजा श्रेणियों के प्रकार :

पांच उप श्रेणियां:

ई-पर्यटन,

ई-व्‍यापार

ई-मेडिकल वीजा

ई-कांफ्रेंस

ई-मेडिकल अटेंडेंट

 

डेस्टिनेशन वेडिंग वीजा जारी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया - सामान्य पर्यटक / ई-पर्यटक वीजा के तहत दिया जाएगा

  1.  

भारत में चिकित्‍सा उपचार के लिए वीज़ा श्रेणी में परिवर्तन

वीज़ा श्रेणी में परिवर्तन की आवश्‍यकता

भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चिकित्सा संबंधी  आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा।

  1.  

आगमन- पर- वीजा

पहले, यह जापान के नागरिकों के लिए उपलब्ध थी

कोरिया गणराज्य के नागरिकों के लिए आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई

 

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आर.के.मीणा/एएम/आरके/एसएस -397

 



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