वित्‍त मंत्रालय

आपूर्ति करने के दौरान विदेशी राजनयिक मिशनों/ संयुक्त राष्ट्र संगठनों की विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) को स्वीकार करना   

Posted On: 22 JAN 2018 8:18PM by PIB Delhi

विदेशी राजनयिक मिशनों/ संयुक्त राष्ट्र संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुईं हैं कि ऐसे दूतावासों/ मिशनों/ वाणिज्य दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को बिक्री करते समय विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) दर्ज करने के मामले में वेंडर/ आपूर्तिकर्ता/ ई-कामर्स वेबसाइट  अनिच्छा प्रकट करते हैं। 

उल्लेखनीय है कि विदेशी राजनयिक मिशनों/ संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति किसी भी अन्य व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) आपूर्ति की तरह ही है और इसका आपूर्तिकर्ता की कर देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी आपूर्ति करने के दौरान यूआईएन रिकार्ड करने से विदेशी राजनयिक मिशन/ संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत में उनके द्वारा अदा किए जाने वाले करों के रिफंड का दावा करने में सक्षम बन जाएंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपूर्तिकर्ताओं को टैक्स इनव्यॉयस पर दूतावासों/ मिशनों/ वाणिज्य दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र संगठनों के यूआईएन को दर्ज करने से मना नहीं करना चाहिए।   

विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं अधिकार) अधिनियम, 1947, वाणिज्य दूतावास या दूसरे देशों के दूतावास के तहत अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी विशिष्ट एजेंसी या किसी अन्य बहु-पक्षीय वित्तीय संस्थान  या संगठन को आवंटित 15 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है।

यह भी उल्लखनीय है कि किसी इनव्यॉयस पर विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) को रिकार्ड करना सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 46 के तहत एक आवश्यक शर्त है। इन नियम से उल्लंघन पर सीजीएसटी नियमों, 2017 के दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। 

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वीके/एएम/एसकेजे/सीएस-6420

 



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