संसदीय कार्य मंत्रालय

संसद का शीतकालीन सत्र, 2017 समाप्त हुआ

लोकसभा की उत्‍पादकता 91.58 प्रतिशत और राज्‍यसभा की उत्‍पादकता 56.29 प्रतिशत रही

संसद के दोनों सदनों द्वारा 13 विधेयक पारित किये गए

संसद 2018 का बजट सत्र 29 जनवरी, 2018 से आरंभ होगा

Posted On: 05 JAN 2018 8:28PM by PIB Delhi

संसद का शीतकालीन सत्र, 2017 परिचालित विधायी कार्य तथा राष्‍ट्रीय महत्‍व के विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श में सभी राजनीतिक दलों की व्‍यापक भागीदारी के लिहाज से एक सफल सत्र रहा है। केन्‍द्रीय संसदीय एवं रसायन व उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने आज यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उक्‍त बातें कहीं। इस अवसर पर संसदीय एवं सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्‍वयन राज्‍य मंत्री श्री विजय गोयल एवं संसदीय मामले तथा जल संसाधन राज्‍य मंत्री श्री अजुर्न राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री अनंत कुमार ने सूचना दी कि संसद का शीतकालीन सत्र, 2017, जो शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2017 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 को समाप्त हो गया।  सत्र के दौरान 22 दिनों की अवधि में कुल 13 बैठकें हुईं। लोकसभा की उत्‍पादकता 91.58 प्रतिशत और राज्‍यसभा की उत्‍पादकता 56.29 प्रतिशत रही। 

    सत्र के दौरान, 14 विधेयक (लोक सभा में) प्रस्‍तुत किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 13 विधेयक और राज्य सभा ने 9 विधेयक पारित किए। 13* विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए।

   श्री अनंत कुमार ने बताया कि सरकार तीन तलाक विधेयक एवं राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक जैसे महत्‍वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्‍ट्रीय महत्‍व के ऐसे सभी मुद्दों पर सभी दलों से सहयोग की उम्‍मीद की जाती है। मंत्री महोदय ने कहा कि जैसी कि संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीपीए) की अनुशंसा है, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, 2018 से आंरभ होगा।

     शीतकालीन सत्र 2017 के दौरान विधायी कार्यों के बारे में बताया गया कि सत्र के दौरान 2017-18 के लिए पूरक अनुदान मांगों तथा संबंधित विनियोग विधेयकों का दूसरा एवं तीसरा बैच प्रस्‍तुत किया गया, उन पर चर्चा की गई तथा उन्‍हें पारित किया गया।     

अध्यादेशों की जगह लेने वाले तीन विधेयक जिनके नाम हैं: माल और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजे) संशोधन अध्यादेश, 2017, भारतीय वन (संशोधन), अध्यादेश, 2017 और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए थे, पर लोकसभा द्वारा विचार और पारित किया गया था। केन्द्रीय सामान और सेवा कर नामक अध्‍यादेश की जगह लेने वाला (राज्यों के लिए मुआवजा) केवल एक विधेयक, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका।

उपरोक्‍त के अतिरिक्‍त,  सत्र के अन्य मुख्य आकर्षणों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्‍ट्रीय बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं कंपनी (संशोधन) विधेयक 2017, भारतीय प्रबंधन संस्थान, 2017 और भारतीय संस्थान पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्‍थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017 का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना शामिल रहा। 

I - लोक सभा पेश किए गए विधेयक

  1. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक 2017
  2. ग्रैच्युटी का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017
  3. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
  4. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
  5. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017
  6. उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017
  7. विशेष राहत (संशोधन) विधेयक, 2017
  8. केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
  9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
  10. मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
  11. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
  12. विनियोग (नं. 5) विधेयक, 2017
  13. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
  14. पराक्रम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018
  15. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
  16. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
  17. विनियोग विधेयक, 2018  

II - लोक सभा द्वारा पारित विधेयक 

  1. निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
  2. निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
  3. केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
  4. स्थाई सम्पत्ति अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017 के
  5. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
  6. विनियोग (नं. 5) विधेयक, 2017
  7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
  8. केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
  9. मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
  10. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
  11. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
  12. उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017
  13. विनियोग विधेयक, 2018  

III - राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक 

  1. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
  2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक, 2017
  3. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
  4. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
  5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
  6. निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
  7. निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
  8. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
  9. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017  

IV - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 

  1. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
  2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक, 2017
  3. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
  4. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
  5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
  6. निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
  7. निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
  8. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018
  9. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018
  10. # केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
  11. # विनियोग (नं. 5) विधेयक, 2017
  12. # विनियोग विधेयक, 2018
  13. # उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (संशोधन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017 

 V – वापस लिए गए विधेयक

  1. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 

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वीके/एएम/एसकेजे/जेके/वाईबी/सीएस –6204

 



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