स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन

Posted On: 29 DEC 2017 4:17PM by PIB Delhi

सिगरेट एवं अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद (विज्ञापन निषेध और व्‍यापार एवं वाणिज्‍य, उत्‍पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए 2003) की धारा-5 के तहत सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पादों के विज्ञापन का निषेध किया गया है। किसी प्रकार के उल्‍लंघन के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्‍त के अलावा, केवल टेलीविजन नेटवर्क विज्ञापन कोड़ (विनियम) अधिनियम, 1995 के नियम 7(2)(viii)(क) में प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष रूप से सिगरेट, तम्‍बाकू उत्‍पादों, शराब, अलकोहल, लिकर अथवा अन्‍य मादक पदार्थों के उत्‍पादन, विक्रय और उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है; किंतु जो उत्‍पाद ऐसे ब्रांड नाम अथवा लोगो का प्रयोग करता है जिसका उपयोग सिगरेट, तम्‍बाकू उत्‍पादों शराब, अलकोहल, लिकर अथवा अन्‍य मादक पदार्थों के लिए भी किया जाता है, उसका विज्ञापन केवल टेलीविजन पर कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन दिखाया जा सकता है।

ऐसी शर्तों में एक शर्त यह है कि ऐसे उत्‍पाद को केन्‍द्रीय फिल्‍म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रसारण से पूर्व समीक्षा करके प्रमाणित किया जाएगा कि वह लोगों को निर्बाध रूप से दिखाए जाने के लिए उपयुक्‍त है अथवा नहीं।

सीबीएफसी ने स्‍पष्‍ट किया है कि उपर्युक्‍त नियमावली को ध्‍यान में रखते हुए वे ऐसे उत्‍पादों के विज्ञापन को प्रमाणित नहीं करते है जो उसी ब्रांड नाम या लोगो का इस्‍तेमाल करते हैं जिनका उपयोग तम्‍बाकू उत्‍पादों के लिए किया जाता है।

राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, सीओटीपीए के तहत धारा-5 का अनुपलान न होने के मामले में गत 3 वर्षों के दौरान जुर्माना लगाए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या और संग्रह की गई धनराशि का ब्‍यौरा दिया गया है।

सिगरेट एवं अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद (विज्ञापन निषेध और व्‍यापार एवं वाणिज्‍य, उत्‍पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए 2003) की धारा-5 के तहत जुर्माना लगाए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या और संग्रह की गई धनराशि का ब्‍यौरा

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2017 की अवधि में राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार

राज्‍य

2014-15

2015-16

2016-17

 

जुर्माना लगाए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या

संग्रह की गई धनराशि (रु. में)

जुर्माना लगाए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या

संग्रह की गई धनराशि (रु. में)

जुर्माना लगाए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या

संग्रह की गई धनराशि (रु. में)

असम

0

0

9

5000

41

12550

गोवा

0

0

0

0

2

400

गुजरात

921

63800

2250

155850

2669

198900

कर्नाटक

177

0

89

0

252

0

केरल

316

43700

216

31900

23

22800

उत्‍तर प्रदेश

0

0

0

0

121

54500

पंजाब

0

0

5

0

0

0

#ओडि़शा

6385

558660

4201

393592

5542

520480

# आंध्र प्रदेश

0

0

1569

191190

नहीं

नहीं

# राजस्‍थान

5330

618419

0

0

नहीं

नहीं

# सिक्‍कम

0

0

215

30700

नहीं

नहीं

# तमिलनाडु

18138

2297890

0

0

नहीं

नहीं

(एनआर= सूचित नहीं)

#सीओटीपीए, 2003 की धारा-4, धारा-5, धारा-6 (क), धारा-6 (ख) और धारा-7 के तहत समन्‍व‍ित रूप से जुर्माना लगाए गए व्‍यक्तियों की कुल संख्‍या/ संग्रह की गई कुल धनराशि को दर्शाता है [वर्ष 2015-16 के लिए, सितंबर, 2015 तक के आंकड़े दिए गए हैं (उड़ीसा को छोड़कर पूरे वित्‍तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्‍ध हैं)।]

सीओटीपीए, 2003 के तहत उपर्युक्‍त धाराओं का संक्षिप्‍त ब्‍यौरा:-

  • धारा-4 : सार्वजनिक स्‍थानों पर धुम्रपान निषेध- जो धुम्रपान नहीं करते है उन्‍हें तम्‍बाकू धुम्रपान के हानिकारक प्रभावों (सेकेंड हैण्‍ड स्‍मोक) से सुरक्षित करना।

ü धारा-5 : तम्‍बाकू उत्‍पादों के प्रायोजन और संवर्धन सहित उनके प्रत्‍यक्ष/अप्रत्‍यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध।

ü धारा-6क : नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र के किशोर) को और उनके द्वारा तम्‍बाकू उत्‍पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

ü धारा-6ख : शैक्षणिक संस्‍थानों के 100 गज की परिधि के अन्‍दर तम्‍बाकू उत्‍पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

ü धारा-7 : तम्‍बाकू उत्‍पादों के पैकेजों पर विशेष स्‍वास्‍थ्‍य चेतावनियों का प्रदर्शन।

 

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल के द्वारा लोकसभा में लिखित में  उत्तर दिया गया I

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