स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निधि

Posted On: 29 DEC 2017 4:12PM by PIB Delhi

वर्ष 2014-17 के दौरान अप्रयुक्त निधि का विवरण निम्नानुसार है।

अप्रयुक्त निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

 

2014-15

2015-16

2016-17

 

सं. अनु. के तहत आवंटन

वास्तविक व्यय

सं. अनु. के तहत आवंटन

वास्तविक व्यय

सं. अनु. के तहत आवंटन

वास्तविक व्यय

गैर-योजनागत

750.00

734.38

815.00

798.11

890.00

879.04

योजनागत

156.90

116.55

138.61

119.77

115.00

103.48

पीओआरबी

875.00

948.32

1065.00

1058.71

1240.00

1224.00

 

सीजीएचएस को आवंटित निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण निम्नवत हैः

  • चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण गैर-योजनागत शीर्ष के तहत वेतन शीर्ष में बचत।
  • पूंजीगत शीर्ष के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने में विलम्ब तथा वित्त वर्ष की समाप्ति होने के समय संशोधित अनुमान स्तर के निधि की प्राप्ति।
  • पीओआरबी के तहत बिल समय से प्रस्तुत नहीं किए जा सकें, क्योंकि संशोधित अनुमान/वित्तीय अनुमान का आवंटन वित्त वर्ष के अन्त तक किया गया तथा कुछ सीजीएचएस यूनिट के वेतन तथा लेखा कार्यालय शहरों से बाहर स्थित थे।

सीजीएचएस द्वारा निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

  • सीजीएचएस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यय सम्बन्धी आंकड़ों की नियमित निगरानी।
  • पूजीगत शीर्ष के तहत सभी निधियों को सीपीडब्ल्यूडी  को सौंपा गया है ताकि प्रभावी ढंग से उनका उपयोग हो सके।
  • आज तक राजस्व शीर्ष तथा पीओआरबी के तहत व्यय आवश्यक आनुपातिक व्यय के अनुरूप है।

पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा लिखी गयी औषधियों को जारी करने की अनुमति नहीं है। ऐसी औषधियां न्यूरोसर्जरी, कार्डियाक सर्जरी (कोरनरी एंजियोप्लास्टी और प्रत्यारोपण सहित), कैंसर उपचार, गुर्दा प्रत्यारोपण, हिप/नी ज्वाइंट रीप्लेसमेंट और दुर्घटनाओं के मामले में उपचार बाद प्रयोग के लिए जारी की जा सकती हैं, जहां अनुवर्ती उपचार के लिए पूर्वानुमति ली गयी होती है।

उपर्युक्त मामलों में सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा लिखी गयी औषधियां सीजीएजचएस आरोग्य केन्द्रों में उपलब्ध जेनरिक या ब्रांड नाम के अनुसार सम्बद्ध आरोग्य केन्द्र द्वारा जारी की जाती है। आहार से जुड़ी मद सामग्री, सौन्दर्य प्रसाधन, टानिक, एलोपैथिक डाक्टरों द्वारा परामर्शित आयुर्वेदिक औषधियां आदि सीजीएचएस के तहत आपूर्त नहीं की जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा लोकसभा में लिखित उत्तर दिया गया I

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