निर्वाचन आयोग

लोकसभा में राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के संसदीय क्षेत्र से तथा राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा क्षेत्र से आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-चुनाव का कार्यक्रम 

Posted On: 28 DEC 2017 7:23PM by PIB Delhi

विभिन्न राज्यों के संसदीय क्षेत्रों से लोकसभा में स्पष्ट रिक्तियां है, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता हैः

 

क्रम सं.

राज्य

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नंबर और नाम

1

राजस्थान

8-अलवर

13-अजमेर

2

पश्चिम बंगाल

26-उलुबेरिया

 

विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में स्पष्ट रिक्तियां है जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता हैः

 

क्रम सं.

राज्य

विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम

1

राजस्थान

183-मंडलगढ़

2

पश्चिम बंगाल

107-नोआपाड़ा

 

स्थानीय त्यौहारों, निर्वाचक सूचियों, मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः-

चुनाव

कार्यक्रम

गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि

03.01.2018 (बुधवार)

नामांकन की अंतिम तिथि

10.01.2018 (बुधवार)

नामांकन पत्रों की जांच की तिथि

11.01.2018 (गुरुवार)

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि

15.01.2018 (सोमवार)

मतदान की तिथि

29.01.2018 (सोमवार)

मतगणना की तिथि

01.02.2018 (गुरुवार)

तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा

03.02.2018 (शनिवार)

 

निर्वाचक सूची

8-अलवर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान का 13-अजमेर संसदीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का 26-उलबेरिया संसदीय क्षेत्र तथा राजस्थान का 183-मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल में 107-नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक सूचियां 1.1.2018 के संदर्भ में उप-चुनाव में उपयोग की जाएगी। इन निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची अंतिम रूप से 2.1.2018 को प्रकाशित होगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम तथा वीवीपीएटी के उपयोग का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम तथा वीवीपीएटी उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की सहायता से सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित किया गया है।

मतदाताओं की पहचान

पिछले व्यवहारों के अनुरूप आयोग ने इन उप-चुनावों में मतदान के समय मतदाता की पहचान को आवश्यक बनाने का निर्णय लिया है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूची में शामिल कोई मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए इन उप-चुनावों में मतदान के समय पहचान के दूसरे दस्तावेजों की अनुमति के बारे में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से उन जिलों में लागू होगी जिनमें संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी हिस्सा आता है और यह 29 जून, 2017 के आयोग निर्देश संख्या 437/6/आईएनएसटी2016-सीसीएस के माध्यम से जारी आंशिक संशोधन के अधीन है। (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा राज्य सरकार के लिए लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के लिए केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।

 

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2017

 

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वीके/एजी/डीके – 6128

 



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