कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

केंद्र सरकार ने दिवालियापन और दिवालियापन नियमावली के प्रावधानों, नियमों और विनियमों के बारे में हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की 

Posted On: 15 DEC 2017 10:54AM by PIB Delhi

केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में 08दिसंबर, 2017 को दिवाला कानून समिति की पहली बैठक संपन्न हुई।बैठक में सभी हितधारको से अधिसूचित नियम और विनियम के तहत दिवालियापन और दिवालियापन संहिता से जुड़े मामलों में सुझाव या टिप्पणिया मंत्रालय द्वारा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। सभी हितधारक अपनी संक्षिप्त औचित्य के साथ टिप्पणियां और सुझाव मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से 10 जनवरी, 2018 तक भेज सकते हैं। सभी हितधारको से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी टिप्पणी और सुझाव सिर्फ ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ही उपलब्ध कराएं।

केंद्र सरकार ने दिवालिया कानून समिति का गठन दिनांक 16.11.2017 के आदेश के तहत दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के लिए किया था। समिति को कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प और परिसमापन ढांचा की दक्षता को प्रभावित करने वाले विषयो की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी उन उपयुक्त सिफारिशों को सुझाए ताकि कॉर्पोरेट दिवालियापन कोड का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि के साथ साथ कॉर्पोरेट दिवालियापन कोड का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

 

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वीके/एएम/एलआर/एजे–5860



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