कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ने प्रमुख सेवाओं हेतु तकनीकी मानकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

Posted On: 14 DEC 2017 2:15PM by PIB Delhi

भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के विनियमन 13 के तहत निम्नलिखित मामलों के लिए कोर सेवाओं के प्रदर्शन हेतु तकनीकी मानक निर्धारित किए हैं:  

        i)         सेवा की मानक शर्तें;

        ii)         उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण ;

        iii)        प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्‍ट पहचानकर्ता;

        iv)        जानकारी प्रस्तुत करना;

        v)         व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन;

     vi)            सूचना का प्रमाणीकरण;

    vii)            सूचना का सत्यापन;

    viii)           डेटा की शुद्धता;     

     ix)           तीसरे या अन्‍य पक्षों को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति की रूपरेखा;

     x)           प्रणाली की सुरक्षा;

    xi)            सूचना की सुरक्षा;

     xii)          जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा;

     xiii)          सूचना का संरक्षण; और  

    xiv)            सूचना का शुद्धीकरण

 

सेवाएं प्रदान करते समय कोई भी सूचना उपयोगिता या उपक्रम लागू तकनीकी मानकों का पालन करेगा।

उपर्युक्‍त दिशा-निर्देश  www.mca.gov.in  और www.ibbi.gov.in.  पर उपलब्ध हैं।

 

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वीके/एएम/आरआरएस/एसएस–  5853  

 



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