गृह मंत्रालय
नशीले पदार्थ या मादक दवाएं आदि पकड़वाने के मामले में अधिकारियों, सूचना देने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश
Posted On:
12 DEC 2017 6:56PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने 10 अक्टूबर, 2017 को सरकारी अधिकारियों तथा सूचना देने वालों (मुखबिर) को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों का भुगतान नियमित करने के लिए, ‘अधिकारियों, सूचना देने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश - 2017’ नामक नए पुरस्कार दिशा-निर्देश जारी किए।
इस नीति के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने पूरे सेवाकाल में 20,00,000 रुपये का पुरस्कार तथा एक समय में 50,000 रुपये के पुरस्कार का पात्र होगा। यद्यपि शीर्ष केंद्रीय पुरस्कार समिति द्वारा अपवादिक मामलों में किसी व्यक्ति को अधिकतम 2,00,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा सकता है। यदि रसायनिक प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट सकारात्मक पाई जाती है तो कुल देय पुरस्कार की राशि का 50 प्रतिशत जांच पूर्व स्थिति में देय होगा। इस नीति के अनुसार पुरस्कार प्रदान करने वाले प्राधिकारी सूचना देने वाले को पुरस्कार देते समय कई बातों को ध्यान में रखेंगे, यथा, सूचना का सही पाया जाना, जोखिम की मात्रा, सूचना देने वाले ने किस प्रकार की मदद की तथा क्या सूचना देने वाले ने मादक पदार्थों की तस्करी के रैकेट में शामिल व्यक्ति के बारे में भी कुछ सुराग दिए। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय को नशीले पदार्थों पर रोक के क्षेत्र में कार्यरत अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों को पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए समन्वय एजेंसी बनाया गया है।
पुरस्कार दिशा-निर्देश, 2017 बनाते समय भारत सरकार ने निम्नलिखित सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं।
- पुरस्कार एक रूटीन के रूप में न दिए जाएं।
- सूचना देने वाले को पुरस्कार दिए जाने के मानक निर्धारित किए गए।
- सरकारी अधिकारी द्वारा सूचना जुटाने, जब्ती को कार्यरूप देने तथा जब्ती के पश्चात जांच पड़ताल करने में किए गए विशेष प्रयासों के लिए प्रावधान।
- इसमें उस अधिकारी द्वारा अपने सामान्य कार्य के दौरान किए गए काम को शामिल नहीं किया जाएगा।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरस्कार योजना निम्न के लिए मान्य होगी -
- मुखबिर जिनकी सूचना के आधार पर मादक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों, नियंत्रित वस्तुओं को पकड़ा जा सके, एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय पांच (ए) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अवहेलना में गैर कानूनी ढंग से अधिगृहित संपत्ति जब्त की जाएगी।
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985, के नियम के प्रावधानों के तहत सशक्त केंद्र/ राज्य/ संघ शासित प्रदेश की सरकारों के अधिकारी जिन्होंने जब्ती की हो, सफलता पूर्वक जांच/ अभियोजन तथा एनडीपीएस अधिनियम, 1985, के नियम के प्रावधानों की अवहेलना संबंधी जांच के उपरांत की सफलतापूर्वक कार्यवाही की हो।
- अन्य केंद्रीय/ राज्य/ संघ शासित प्रदेश की सरकारों के अधिकारी जिन्होंने एनडीपीएस अधिनियम, 1985, के नियम के प्रावधानों, नियमों या उसके तहत पारित आदेशों की अवहेलना का पता लगाने में सहायता की हो।
नए पुरस्कार दिशा-निर्देशों में संशोधित पुरस्कार नीति में न केवल नए मादक पदार्थ/ नशीले पदार्थ ही शामिल किए गए हैं बल्कि इसमें पकड़े गए नशीले पदार्थों पर राशि भी बढ़ाई गई है। संशोधित पुरस्कार नीति में निम्नलिखित तालिका (1 और 2) के अनुसार पुरस्कार की मात्रा भी बढ़ाई गई है -
क्र. स.
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वस्तु
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पुरस्कार की अधिकतम प्रस्तावित दर (रुपये प्रति कि.ग्रा.)
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निर्धारित शुद्धता
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1.
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अफ़ीम
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6,000/-
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स्टैंडर्ड अफीम
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2.
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मॉर्फिन बेस और उसके लवण
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20,000/-
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निर्जल मोर्फीन का 90% या अधिक
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3.
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हेरोइन और उसके लवण
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1,20,000/-
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डाईकेटील मॉर्फिन का 90% या अधिक
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4.
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कोकीन और उसके लवण
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2,40,000/-
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निर्जल कोकीन का 90% या उससे अधिक
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5.
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हशिश
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2,000/-
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4% या उससे अधिक की टीएचसी सत्व वाले
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6.
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हशिश तेल
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10,000/-
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20% या उससे अधिक की टीएचसी सत्व वाले
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7.
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गांजा
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600/-
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गांजा के रूप में वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए
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8.
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मेन्ड्रेक्स गोलियां
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2000/-
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मेथाक्लोन वाली
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9.
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एम्फेटामाइन, इसके लवण और उसके उत्पाद
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20,000/-
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कम शुद्धता के लिए सामानुपातिक कटौती के साथ 100% शुद्ध एटीएस
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10.
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मेथाम्फेटामाइन, इसका नमक और उसके उत्पाद
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20,000/-
|
कम शुद्धता के लिए सामानुपातिक कटौती के साथ 100% शुद्ध एटीएस
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11.
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एक्स्टसी या 3, 4- मेथथिलीन डाइऑक्सी मेथैम्फेटामाइन (एमडीएमए)
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15,000/1,000 गोलियां
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एमडीएमए के साथ
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12.
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लिसेरगिक एसिड डायथाइलामाइड (एलएसडी) /
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30 रुपये/ ब्लॉट
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एलएसडी के साथ
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13.
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अवैध अफीम पोस्ता फसल को नष्ट करना
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10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
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14.
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अवैध कैनाबिस फसल को नष्ट करना
|
10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
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15.
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पोस्ता भूसी
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240 (मौजूदा प्रचलित मूल्य का 20 प्रतिशत)
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नोट (i) क्रम संख्य़ा 13 और 14 के लिए अधिकतम पुरस्कार की गणना पूरी टीम के लिए की जाएगी न की अकेले अधिकारी के लिए।
(ii) शुद्धता उपर्युक्त निर्धारित मानदंड से कम पाए जाने पर पुरस्कार की राशि सामानुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी।
मादक पदार्थ तथा स्वापक पदार्थ एवं नशीले पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत जब्त प्रतिबंधित/ नशीले पदार्थ इत्यादि के संबंध में पुरस्कार की दरें -
क्र. सं.
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वस्तु (नियंत्रित/ नशीले पदार्थ/ संश्लिष्ट ड्रग्स)
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पुरस्कार की अधिकतम दर
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निर्धारित शुद्धता
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1.
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एफ़ेड्रिन, इसके लवण और उसके उत्पाद
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280/- रुपये प्रति किलोग्राम
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100 प्रतिशत
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2.
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नकली-एफ़ेड्रिन, इसके लवण और उसके उत्पाद
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480/-रुपये प्रति किलोग्राम
|
100 प्रतिशत
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3.
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एसिटिक एनहाईड्राइड
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10/- प्रति लीटर
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100 प्रतिशत
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4.
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केटामाइन, इसके लवण और उसके उत्पाद
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700/- रुपये प्रति किलोग्राम
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100 प्रतिशत
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5.
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एन्थ्रानिलिक एसिड
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45/- रुपये प्रति किलोग्राम
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100 प्रतिशत
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6.
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एन-एसिटीलएन्थ्रानिलिक एसिड
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80/- रुपये प्रति किलोग्राम
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100 प्रतिशत
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7.
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डायजेपाम और उसके उत्पाद
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0.53/- रुपये प्रति 5 मिग्रा गोली
|
100 प्रतिशत
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8.
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अल्प्राजोलम और इसके उत्पाद
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0.20/- रुपये प्रति 5 मिग्रा गोली
|
100 प्रतिशत
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9.
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लॉरेज़ेपम और इसके उत्पाद
|
0.296/- रुपये प्रति 5 मिग्रा गोली
|
100 प्रतिशत
|
10.
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अल्पराक्स और इसके उत्पाद
|
0.52/- रुपये प्रति 5 मिग्रा गोली
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100 प्रतिशत
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11.
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बुप्रेनोरफिन/ टीडीजैसिक और इसके उत्पाद
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25,000/- रुपये प्रति किलोग्राम
|
100 प्रतिशत
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12.
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डेक्सट्रोप्रोपोक्सिफिन, इसके लवण और इसके उत्पाद
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2,880/- रुपये प्रति किलोग्राम
|
100 प्रतिशत
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13.
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फोर्टविन और इसके उत्पाद
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1.044/- रुपये प्रति 30 मिग्रा शीशी
|
100 प्रतिशत
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वीके/एएम/जेडी/सीएस-5819
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