श्रम और रोजगार मंत्रालय

ईएसआई योजना अब देश के 461 जिलों में मौजूद है जो लगभग 10 प्रतिशत भारतीय आबादी को लाभ दे रही है - संतोष कुमार गंगवार

Posted On: 08 DEC 2017 3:59PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने ईएसआई कॉर्पोरेशन (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की 461वीं बैठक में घोषणा की कि देश के 461 जिलों में उपस्थिति और देश की 10 फीसदी आबादी को लाभान्वित करने के साथ ईएसआई योजना लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। बैठक में इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 

अपनी सेवा वितरण मशीनरी में सुधार करने के लिए ईएसआई निगम ने पहले राज्य स्तर पर सहायक निगम/सोसायटी बनाने का निर्णय लिया था। राज्य सरकारों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि उन  राज्यो में जिन्होंने इसे चुना है, वहां कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी (एसएसआईएस) की एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन करने का फैसला लिया गया है। सोसायटी राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआईएस डिस्पेन्सियों के संचालन  और रखरखाव के अलावा राज्यों में चिकित्सीय लाभ व चिकिस्तीय प्रतिष्ठानों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए  प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में काम करेगी।

  बैठक में राजस्थान के अलवर में 50 बेड के अस्पताल व बिहटा (पटना, बिहार) में 100 बेड के अस्पताल को भी मंजूरी प्रदान की गई। 

प्राथमिक देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने और अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए पहले ईएसआई कॉर्पोरेशन ने एक तिहाई ईएसआई डिस्पेंसरियों को 6 बेड के अस्पतालों में उन्नयन का निर्णय लिया है। 6 बेड के अस्पतालों में ईएसआई डिस्पेंसरियों का ये उन्नयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज/ईएसआई-पीजीआईएमएसआर से यूजी/पीजी पास आउट युवाओं की सेवाओं का उपयोग ईएसआई अस्पताल/डिस्पेंसरियों में करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। ईएसआई/अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए ईएसआई कॉर्पोरेशन ने इन-हाउस पोस्ट ग्रेजुएट इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसरों (आईएमओ) को स्पेशलिस्ट के कैडर में पदोन्नत करने की नीति को मंजूरी दे दी है।

  इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव श्रीमती एम. सत्यवती, ईएसआईसी के निदेशक श्री राज कुमार और ईएसआई के नियोक्ता व कर्मचारियों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य मौजूद थे।

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वीके/एएम/पीवी- 5776



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