निर्वाचन आयोग

राष्‍ट्रपति पद का चुनाव, 2017 (15वां राष्‍ट्रपति चुनाव)

प्रविष्टि तिथि: 07 JUN 2017 8:30PM by PIB Delhi

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई, 2017 को समाप्‍त हो रहा है। संविधान के अनुच्‍छेद 62 के अनुसार, राष्‍ट्रपति के कार्यकाल की अविध के समाप्‍त होने से पहले निवर्तमान राष्‍ट्रपति से उत्‍पन्‍न पद की रिक्‍तता को भरने के लिए चुनाव कराया जाना आवश्‍यक है। कानून में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना निवर्तमान राष्‍ट्रपति के कार्यकाल के समाप्‍त होने से पहले 60वें दिन या उसके बाद जारी की जाएगी।

संविधान के अनुच्‍छेद के अनुसार, राष्‍ट्रपति एवं उपराष्‍ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 एवं राष्‍ट्रपति एवं उपराष्‍ट्रपति चुनाव नियम, 1974 राष्‍ट्रपति पद के चुनाव के संचालन का निरीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण का दायित्‍व भारत के चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश है कि राष्‍ट्रपति पद, जोकि देश में सर्वोच्‍च निर्वाचक पद है, का चुनाव निष्‍पक्ष तरीके से हो। चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्‍म्‍ेदारी के निर्वहन के लिए सभी आवश्‍यक कदम उठा रहा है।

राष्‍ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्‍यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्‍य और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी समेत सभी राज्‍यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्‍य शामिल होते हैं।

राज्‍य सभा और लोकसभा या राज्‍यों की विधान सभाओं के नामांकित सदस्‍य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं होते हैं और इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के ‍हकदार नहीं होते। इसी प्रकार, विधान परिषदों के सदस्‍य भी राष्‍ट्रपति चुनाव के मतदाता नहीं होते।

संविधान के अनुच्‍छेद 55 (3) में प्रावधान है कि चुनाव एकल हस्‍तांतरणीय वोट के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्‍व की प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और ऐसा  चुनाव गुप्‍त मतदान के जरिये संचालित किया जाएगा। इस प्रणाली में, निर्वाचक उम्‍मीदवार के नाम के आगे वरीयता चिन्हित करेंगे। चुनाव में मार्किंग के लिए चुनाव आयोग विशिष्‍ट पेन का उपयोग करेगा। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से निर्वाचन अधिकारी के रूप में बारी बारी से लोक सभा एवं राज्‍य सभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। इसी के अनुरूप, वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में लोक सभा के महासचिव की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में तथा राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी समेत राज्‍यों की विधान सभाओं के परिसरों में आयोजित किया जाएगा।       

Appendix I

Appendix II

Appendix III

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वीके/एसकेजे/- 1656

 


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