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सेंट्रल क्रीनिकल(Central Chronicle) भोपाल में प्रकाशित समाचार दिनांक 31 अक्तूबर 2026 के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन।

प्रविष्टि तिथि: 31 OCT 2026 7:43PM by PIB Delhi

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना मद अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु राशि रूपयें 3241.37 लाख स्वीकृति की गई थी। जिसके विरूद्व आदेश क्रमांक 4695 दिनांक 26 नवम्बर 2021 को राशि रूपयें 1296.00 लाख एवं आदेश क्रमांक 10283 दिनांक 25 मार्च 2022 को राशि रूपयें 1649.37 लाख अर्थात कुल राशि रूपयें 2945.37 लाख मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्(मैपसेट) को वर्ष 2021-22 में उपलब्ध करायी गई थी।

मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्(मैपसेट) द्वारा वर्ष 2021-22 अनुसूचित जाति वर्ग(एस.सी.) के बीपीएल हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु आर.एफ.पी. जारी की गई थी। आर.एफ.पी. द्वारा एवं चयनित कुल 34 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को प्रशिक्षण हेतु अनुबंध उपरांत कार्यादेश जारी किये गये थे। जिनमें से 06 संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था।

 मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्(मैपसेट) कार्यादेश उपरांत 28 संस्थाओं द्वारा 4952 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। परिषद् द्वारा संचालित प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय(MoSDE) भारत सरकार के मापदण्डों अनुसार संचालित किये जाते है। परिषद् के समस्त प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से संचालित किये जाते है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण हेतु पंजीयन, उनकी प्रतिदिन दैनिक उपस्थिति, असेसमेंट व प्लेसमेंट हेतु डाटा अपलोड किया जाना पोर्टल के माध्यम से होता है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय(MoSDE) भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 349 दिनांक 04 दिसम्बर 2020 की अनुसूची-IV की कंडिका(2)-1.1.1 बैच मोड में संचालित प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु भुगतान मापदण्ड निम्नानुसार है:-

क्र.

किश्त

विवरण

1

प्रथम किश्त (30 प्रतिशत)

प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर प्रशिक्षणार्थियों के भौतिक सत्यापन/ दस्तावेज वेरीफिकेशन उपरांत किया जाता है।

2

द्वितीय किश्त(40 प्रतिशत)

प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट में उत्तीर्ण होने पर

3

तृतीय किश्त(30 प्रतिशत)

70 प्रतिशत सत्यापित रोजगार पर(03 माह डेस्क का सतत रोजगार और मानक मापदण्डों के अनुसार सत्यापित तैनाती)

  

  • प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को प्रथम व द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है जो कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय(MoSDE) भारत सरकार के मापदण्ड एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार किया गया है।
  • प्रथम किश्त का भुगतान बैच प्रारंभ होने पर प्रशिक्षणार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत होता है एवं द्वितीय किश्त का भुगतान प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट उपरांत किया जाता है।
  • असेसमेंट एजेन्सी National Council for Vocational Education and Training (NCVET) द्वारा निर्धारित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की 70 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है।

 

 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण उपरांत रिर्पोटेड प्लेसमेंट की जानकारी हार्डकापी के रूप में सबमिट की गई है, वह जॉब ऑफर/ऑफर लेटर के आधार पर होती है। इसके आधार पर तृतीय किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है। तृतीय किश्त के भुगतान हेतु मापदण्ड अनुसार संस्थाओं द्वारा प्लेमसेंट की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिसके उपरांत ही पोर्टल द्वारा तृतीय किश्त के देयक जनरेट हो सकते है। उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के तृतीय किश्त हेतु देयक जनरेट नहीं हुए है अत: भुगतान भी नहीं किया गया है।

सेंट्रल क्रीनिकल(Central Chronicle) भोपाल दिनांक 31 अक्तूबर 2026 में प्रकाशित समाचार पत्र के संबंध में मेपसेट द्वारा संस्थाओं के प्लेसमेंट की सूची को बिना सत्यापन किये प्लेसमेंट के आधार पर करोडो के भुगतान किये गये है पूर्णत: गलत एवं निराधार है।

  • संस्थाओं को जब तृतीय किश्त(जो कि प्लेसमेंट के आधार पर होती है) का भुगतान ही नहीं किया गया है तो ट्रेंकिग का प्रश्न ही नहीं होता है।
  • संस्थाओं को केवल प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है जो कि प्लेसमेंट के आधार पर नहीं किया गया है। अंत: किये गये भुगतान में प्लेसमेंट या ट्रेंकिग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रशिक्षण उपरांत रोजगार में संलग्न कराये जाने पर तृतीय किश्त का भुगतान किये जायेगा। संस्था द्वारा प्लेसमेंट की कार्यवाही की जा रही  है।  

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EoM

Reb: TAR/KV/GA/RK/31.10.2026


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